Good News : बकाया टैक्स भुगतान पर ब्याज में 75 फीसद की मिलेगी छूट Prayagraj News
टैक्स के बकाएदारों के लिए सरकार ने ब्याज माफी योजना लागू की है। इसकी जानकारी वाणिज्य कर विभाग में व्यापारियों और अधिवक्ताओं को दी गई।
प्रयागराज, जेएनएन। टैक्स के बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से ब्याज माफी योजना लागू की गई है। 10 लाख रुपये तक बकाया टैक्स भुगतान पर 75 फीसद ब्याज माफ होगा। 31 मार्च तक बकाया पूरी रकम अदा करने पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
वाणिज्य कर विभाग में व्यापारियों व अधिवक्ताओं को दी गई जानकारी
सरकार की ओर से ब्याज माफी योजना के बारे में व्यापारियों और अधिवक्ताओं को जानकारी दी। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग में अलग-अलग सत्रों में बैठकों का आयोजन किया गया। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन एके राय की अध्यक्षता में हुई बैठकों में जानकारी दी कि कई मामलों में मूल बकाए से ब्याज की राशि काफी ज्यादा हो गई है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन ने व्यापारियों और अधिवक्ताओं को बताया कि अब तक आठ बकाएदारों ने आवेदन किए हैं, उन सभी का मूल बकाए से ब्याज अधिक है जो माफ होगा। जुर्माना शत-प्रतिशत माफ होगा। योजना के तहत चार श्रेणियों के लिए 10 से 75 फीसद छूट का प्रावधान है।
कैट के प्रदेश अध्यक्ष बोले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें
कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि योजना बहुत अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। यह योजना मूल्य संवर्धन कर, केंद्रीय बिक्रीकर, प्रवेश एवं व्यापार कर और मनोरंजन कर के बकाएदारों के लिए लागू है लेकिन इसका लाभ उन्हीं बकाएदारों को मिलेगा जिन पर 31 मार्च 2019 तक डिमांड बनी थी। प्रयागराज जोन में करीब 25 हजार व्यापारी इस योजना के दायरे में हैं। बैठक में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश केसरवानी, लालगोपालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ज्वाइंट कमिश्नर (प्रशासन) संजय श्रीवास्तव समेत कई व्यापारी शामिल थे।