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69000 शिक्षक भर्ती : आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने पर जवाब तलब

हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब कियाा है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 08:20 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 08:20 PM (IST)
69000 शिक्षक भर्ती : आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने पर जवाब तलब
69000 शिक्षक भर्ती : आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने पर जवाब तलब

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब कियाा है। कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवम पांडेय व 11 अन्य की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2019 के शासनादेश से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। 13 मई 2020 को भी शासनादेश जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन मांगने के शासनादेश में भी इसका ख्याल नहीं रखा गया। इस पर कोर्ट ने मामला विचारणीय मानते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का आदेश 2019 का ही है। इसके बावजूद 69000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी गाइडलाइन में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, जबकि भर्ती के लिए जारी शासनादेश में कहा गया है कि सभी नियमों और शासनादेशों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। याचिका में भर्ती की गाइडलाइन और इस संबंध में जारी शासनादेश को भी चुनौती दी गई है।


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