69000 शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट की तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने 29 मई को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन व स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। परीक्षा संस्था ने उत्तरकुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। आपत्तियों पर विचार कर कमेटी ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट पेश की है।
वहीं, याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत है, तो कुछ के दो उत्तर विकल्प हैं। इससे रिजल्ट सवालों के घेरे में है। सरकार का कहना है कि सवालों व उत्तरों को जारी कर आपत्ति मांगी थी। विशेषज्ञ कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी है। याची भी परीक्षा में बैठे हैं। चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित उत्तरकुंजी जारी कर रिजल्ट घोषित किया गया है। इस पर कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तलब की है।