69000 Shikshak Bharti: प्रतियोगियों की मांग- सुप्रीम कोर्ट का फैसला घोषित कराए यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 37339 पदों को लेकर असमंजस बना है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। प्रतियोगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि फैसले के लिए सरकार पहल करे।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 37339 पदों को लेकर असमंजस बना है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। करीब तीन माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि फैसले के लिए सरकार पहल करे।
परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को आदेश दिया था कि प्रदेश सरकार 31661 पदों पर नियुक्ति कर सकती है, जबकि 37339 पदों पर नियुक्ति करने से रोका था। कोर्ट ने मामले में 24 जुलाई को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने 31661 पदों के सापेक्ष 31277 पदों की अनंतिम सूची जारी की और 30235 पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। अभिषेक, बद्री नारायण शुक्ल, अभय राज आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि प्रदेश सरकार सुरक्षित आदेश जारी कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करे, ताकि दीपावली के पहले नियुक्तियां की जा सकें।
नियुक्तियां सवालों के घेरे में : परिषद की ओर से 31277 की अनंतिम चयन सूची पर नित नए सवाल उठ रहे हैं। कई अभ्यर्थी निरंतर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनका गुणांक अधिक होने के बाद भी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी लगभग हर जिले में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अफसरों ने कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र बांट दिया है। आरक्षण व अन्य नियमों की अनदेखी की गई है।