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Weekend Corona Curfew: 59 घंटे के लॉकडाउन की प्रयागराज में तैयारी, जानें- किस पर छूट और किस पर रहेगा प्रतिबंध

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के अलावा शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। उस दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। केवल स्वास्थ्य और सफाई को छोड़कर सभी तरह के निजी और सरकारी कार्यालय व बाजार बंद रहेगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 03:20 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 03:48 PM (IST)
Weekend Corona Curfew: 59 घंटे के लॉकडाउन की प्रयागराज में तैयारी, जानें- किस पर छूट और किस पर रहेगा प्रतिबंध
शनिवार, रविवार को कोरोना कर्फ्यू में आवश्‍यक सेवाओं के अलावा सभी पर पाबंदी रहेगी। नाइट कर्फ्यू तीन मई तक रहेगा।

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण में कमी न होने के कारण यूपी सरकार ने सख्‍त कदम उठाया है। अब वीकेंड पर भी लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अब इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेंगी। वहीं अन्य लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।

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अब तीन मई तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

इस महीने की शुरुआत में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो प्रशासन ने मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करवाना शुरू दिया था। इसके बावजूद मामलों में कमी नहीं आई तो हफ्ते भर पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। पहले चरण में नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लगाया गया था। अब उसे बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात आठ से सुबह सात बजे लगा रहेगा। इस दौरान लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक कार्य के लिए कोई घर से बाहर निकल सकता है।

कोरोना कर्फ्यू में सैनिटाइजेशन का कार्य होगा

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के अलावा शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। उस दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। केवल स्वास्थ्य और सफाई को छोड़कर सभी तरह के निजी और सरकारी कार्यालय व बाजार बंद रहेगा। डीएम ने कहा कि कोरोना की चेन तोडऩे के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। इस महामारी के दौर में लापरवाही न करें और कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें। अगले कुछ दिनों तक अपनी यात्रा रद कर दें और जहां पर है, वहीं रहें।

मास्क न लगाने पर भारी जुर्माना

कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

मंडी के खुलने का समय निर्धारित

मंडी की फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंडियों में ट्रकों से सामान सुबह चार से आठ बजे तक बजे तक ला सकते हैं।

30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं आनलाइन चलाना है। इस दौरान विद्यालय कर्मियों के आने की अनुमति रहेगी।

कर्फ्यू के दौरान छूट और प्रतिबंध

- फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

- धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए जाएंगे।

- कोविड-19 की गाइड लाइनपालन करते हुए नियमित चलने वाले उद्योग चलेंगे।

- शादी समारोह में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर सौ लोगों को अनुमति।

- रोडवेज की बसों में 50 फीसद यात्री ही बैठा सकते हैं।

- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के अपना परिचय पत्र दिखाकर कफ्र्यू में आ जा सकते हैं।

- नाइट कफ्र्यू के दौरान रात्रिकालीन शिफ्ट के कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी।

- कफ्र्यू के दौरान ट्रेन, बस और एयरपोर्ट के यात्री टिकट दिखाकर जा सकते हैं।


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