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Coronavirus News : प्रतापगढ़ जिले में संक्रमित वनकर्मी समेत तीन मरीजों की मौत

अंतू थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। वह संक्रमण का शिकार होने पर लखनऊ में भर्ती कराया गया था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 09:02 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 09:02 PM (IST)
Coronavirus News : प्रतापगढ़ जिले में संक्रमित वनकर्मी समेत तीन मरीजों की मौत
Coronavirus News : प्रतापगढ़ जिले में संक्रमित वनकर्मी समेत तीन मरीजों की मौत

प्रयागराज, जेएनएन। पडोसी जनपद प्रतापगढ़ में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से तीन मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक वन कर्मी है। इस तरह जिले में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इधर नए केस में भी इजाफा जारी है।

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एक मरीज प्रयागराज में हुई मौत

एक सप्ताह पहले वन विभाग के छह कर्मी संक्रमित पाए गए थे। उनमें से एक कर्मी ने इलाज के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया। उसे प्रयागराज में भर्ती कराया गया था। वह शहर के कटरा रोड  क्षेत्र का निवासी बताया गया है। अभी इसी विभाग के अन्य लोगों का इलाज जारी है।

दो मरीजों की लखनउ में हुई मौत

दूसरा मामला जिले के पट्टी तहसील के गजरिया गांव का है। यहां का एक युवक संक्रमित पाया गया था। उसकी जांच लखनऊ में हुई थी। वह किडनी का भी मरीज था। हालत बिगडऩे पर उसे प्रयागराज से मंगलवार को लखनऊ रेफर किया गया था। वहां पर मंगलवार को दोपहर बाद उसने अंतिम सांस ली। इसी तरह अंतू थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। वह संक्रमण का शिकार होने पर लखनऊ में भर्ती कराया गया था।

डीएम ने चार स्थलों को कराया किया सील, मजिस्ट्रेट तैनात

 जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार ने मंगलवार को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक्सिस बैंक के पीछे विधायक आवास तहसील वार्ड (200 मीटर), प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर के पास (100 मीटर), जिला जज आवास कम्पनी बाग के पास (100 मीटर) तथा राय का पुरवा संसारपुर (100 मीटर) को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है। इन स्थानों में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबंधित किया गया है। डीएम के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेंगे। आवश्यक सामग्रियों, दवाइयां, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले एवं ग्राम में भ्रमण करते हुए धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।


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