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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण पर जिलाधिकारी मेरठ से तलब की रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 07:27 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 07:35 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण पर जिलाधिकारी मेरठ से तलब की रिपोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण पर जिलाधिकारी मेरठ से तलब की रिपोर्ट

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा है कि जिलाधिकारी मेरठ से शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की पूरी जानकारी लेकर नौ जून को कोर्ट में पेश करें।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने नमन राजवंशी की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मेरठ में कोविड-19 अलार्मिंग स्थिति में है। इसका फैलाव रोकने के ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, जिससे इसके भयावह रूप लेने का खतरा है। याचिका में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का समादेश जारी करने की मांग की गयी है।

बता दें कि मेरठ में भयावह स्थिति है। जिले में पॉजिटिव लोगों की संख्या 400 पहुंच गई है, जबकि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 12 नए पॉजिटिव केस मिले थे। मेरठ के सीएमओ डॉ. राजकुमार के अनुसार जिले में मृतकों संख्या 25 पहुंच गई है। 12 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें छठी वाहिनी पीएसी के छह जवान हैं। 


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