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सिविल लाइंस और चौक में होगी स्थायी पार्किंग व्यवस्था Prayagraj News

व्यापारी सुरक्षा योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के लोग पंजीकरण करा सकते हैं ताकि 60 वर्ष के बाद उन्हें पेंशन मिले। स्कूली वाहनों के लिए शैक्षणिक परमिट लागू की गई है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 05:02 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 05:02 PM (IST)
सिविल लाइंस और चौक में होगी स्थायी पार्किंग व्यवस्था Prayagraj News
सिविल लाइंस और चौक में होगी स्थायी पार्किंग व्यवस्था Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन: सिविल लाइंस और चौक क्षेत्र में व्यापारियों की सबसे गंभीर समस्या स्थायी पार्किंग का समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है। इस समस्या के बारे में व्यापारियों और लोगों ने मुझे अवगत कराया है। इसलिए इसके निदान के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। यह बातें व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कहीं।

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उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यूपी से युवाओं का पलायन न हो, इसके लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई खनिज नीति बनाई गई, ताकि बड़े लोगों का सिंडीकेट टूटे और युवाओं को रोजगार मिले। बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहाकि व्यापारी सुरक्षा योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के लोग पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि 60 वर्ष के बाद उन्हें पेंशन मिले। नई परिवहन नीति के तहत स्कूली वाहनों के लिए शैक्षणिक परमिट लागू की गई है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए गए। कई योजनाओं में सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। कहा कि जिले में नवीन मंडी बनेगी, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो सके। इसके लिए पीडीए के अधिकारियों को कह दिया गया है। नैनी में जीई कंपनी के वडोदरा, गुजरात पलायन के सवाल पर बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मसले पर सीएम, केंद्रीय उद्योग और वित्तमंत्री से बात करेंगे। कंपनी के पलायन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।

कुम्हारों को निश्शुल्क विद्युत चाक :

बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए सही स्थान उपलब्ध कराने के लिए फेरीनीति लागू की गई है। कुम्हारों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार कीमत का विद्युत चाक सरकार मुफ्त दे रही है।

किन योजनाओं पर कितनी सब्सिडी :

-औषधीय खेती के लिए 70 फीसद

-फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 70 फीसद

-सौर ऊर्जा के लिए 50 फीसद

-राइस मिल लगाने के लिए 25 फीसद

-कोल्ड स्टोर के लिए 50 फीसद

-फिल्में बनाने के लिए 50 फीसद


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