शहर में लगाए गए सभी होर्डिग्स और बैनर अवैध Prayagraj News
नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे सभी बैनर और होर्डिग्स अवैध हैं। जीएसटी लागू होने के बाद नगर निगम विज्ञापन शुल्क नहीं ले रहा है।
By Edited By: Published: Sun, 21 Jul 2019 01:49 AM (IST)Updated: Sun, 21 Jul 2019 08:48 AM (IST)
प्रयागराज, जेएनएन। नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे सभी बैनर और होर्डिग्स अवैध हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से नगर निगम विज्ञापन शुल्क नहीं ले रहा है। लोग बिना अनुमति के होर्डिग्स और बैनर लगवा रहे हैं।
अवैध होर्डिग्स और बैनर को तत्काल हटवाने का निर्देश
नगर विकास प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने अवैध होर्डिग्स और बैनर को तत्काल हटवाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। स्टेनली रोड पर शुक्रवार देर रात सांसद रीता बहुगुणा जोशी की होर्डिग्स हटाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा था। आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने गलत तरीके से होर्डिग्स को हटवाया। इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि नगर निगम विज्ञापन शुल्क ले ही नहीं रहा है।
जीएसटी लागू होने के बाद विज्ञापन शुल्क नहीं लिया जा रहा
दरअसल, नगर निगम दो साल पहले तक होर्डिग्स और बैनर लगाने पर विज्ञापन शुल्क लेता था। जीएसटी लागू होने के बाद विज्ञापन शुल्क लेना बंद कर दिया गया क्योंकि नगर निगम नई विज्ञापन नीति बना रहा है। उसके लिए आपत्तियां मांग गई हैं। नई नीति को निगम सदन में रखा जा चुका है, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसलिए नगर निगम कोई शुल्क नहीं ले रहा है। नगर निगम की टीम शहर में अवैध ढंग से लगे होर्डिग्स और बैनर को हटवाने की निरंतर कार्रवाई कर रहा है। उसके बावजूद लोग होर्डिग्स और बैनर लगवा ले रहे हैं।
नगर निगम ने अब तक 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया
नगर निगम इस मामले में अब तक 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से लगातार अवैध होर्डिग्स और बैनर लग रहे हैं। नगर विकास प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है कि 27 जुलाई तक शहर की सभी होर्डिग्स और बैनर हट जाने चाहिए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि नई विज्ञापन नीति को अभी सदन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसलिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है। होर्डिग्स और बैनर को हटाने की कार्रवाई लगातार हो रही है। प्रमुख सचिव ने 27 जुलाई तक सभी अवैध होर्डिग्स और बैनर हटाने का निर्देश दिया है। रविवार से अभियान चलेगा।
अवैध होर्डिग्स और बैनर को तत्काल हटवाने का निर्देश
नगर विकास प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने अवैध होर्डिग्स और बैनर को तत्काल हटवाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। स्टेनली रोड पर शुक्रवार देर रात सांसद रीता बहुगुणा जोशी की होर्डिग्स हटाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा था। आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने गलत तरीके से होर्डिग्स को हटवाया। इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि नगर निगम विज्ञापन शुल्क ले ही नहीं रहा है।
जीएसटी लागू होने के बाद विज्ञापन शुल्क नहीं लिया जा रहा
दरअसल, नगर निगम दो साल पहले तक होर्डिग्स और बैनर लगाने पर विज्ञापन शुल्क लेता था। जीएसटी लागू होने के बाद विज्ञापन शुल्क लेना बंद कर दिया गया क्योंकि नगर निगम नई विज्ञापन नीति बना रहा है। उसके लिए आपत्तियां मांग गई हैं। नई नीति को निगम सदन में रखा जा चुका है, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसलिए नगर निगम कोई शुल्क नहीं ले रहा है। नगर निगम की टीम शहर में अवैध ढंग से लगे होर्डिग्स और बैनर को हटवाने की निरंतर कार्रवाई कर रहा है। उसके बावजूद लोग होर्डिग्स और बैनर लगवा ले रहे हैं।
नगर निगम ने अब तक 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया
नगर निगम इस मामले में अब तक 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से लगातार अवैध होर्डिग्स और बैनर लग रहे हैं। नगर विकास प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है कि 27 जुलाई तक शहर की सभी होर्डिग्स और बैनर हट जाने चाहिए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि नई विज्ञापन नीति को अभी सदन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसलिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है। होर्डिग्स और बैनर को हटाने की कार्रवाई लगातार हो रही है। प्रमुख सचिव ने 27 जुलाई तक सभी अवैध होर्डिग्स और बैनर हटाने का निर्देश दिया है। रविवार से अभियान चलेगा।
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