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दो महीने में साक्षी व अजितेश का विवाह रजिस्टर्ड न होने पर निरस्त हो जाएगा हाई कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों मैरिज के लिए उपयुक्त हैं दो माह में नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा दो माह में शादी रजिस्टर्ड न होने पर आदेश स्वत निरस्त समझा जायेगा

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 09:34 AM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 04:35 PM (IST)
दो महीने में साक्षी व अजितेश का विवाह रजिस्टर्ड न होने पर निरस्त हो जाएगा हाई कोर्ट का आदेश
दो महीने में साक्षी व अजितेश का विवाह रजिस्टर्ड न होने पर निरस्त हो जाएगा हाई कोर्ट का आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। बरेली के भाजपा विधायक की पुत्री साक्षी मिश्रा और उसके प्रेमी अजितेश कुमार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देने के साथ ही निर्देश भी दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके विवाह को वैध मानने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को इनको सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को दो महीने में अपना विवाह पंजीकृत कराने का भी निर्देश दिया है।

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हाई कोर्ट ने इनकी याचिका पर साक्षी मिश्रा (23) और उसके पति अजितेश कुमार (29) को दो महीने के अंदर शादी रजिस्टर्ड कराने का आदेश दिया है। भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को साक्षी मिश्रा (23) और उसके पति अजितेश कुमार (29) की सुरक्षा का आदेश दिया है। कोर्ट ने साक्षी मिश्रा और अजितेश के वकील विकास राणा को भी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए याचिका को लम्बित रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचियों साक्षी और अजितेश को आदेशित किया है कि यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रुल्स 2017 के तहत दो माह में अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं। कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों मैरिज के लिए हर लिहाज से उपयुक्त हैं तो दो माह में नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ की कोर्ट ने कहा कि दो माह में शादी रजिस्टर्ड न होने पर कोर्ट का आदेश स्वत : निरस्त समझा जायेगा।

इससे पहले अजितेश और साक्षी मिश्रा आज अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। साक्षी और उनके पति अजितेश कुमार की सुरक्षा को लेकर मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली। कोर्ट ने इनके मामले में सख्त रुख अपनाया और सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया। कोर्ट से बाहर आते समय अजितेश कुमार को वहां पर मौजूद कुछ वकीलों ने दो-तीन थप्पड़ भी मारा। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को बड़ी राहत दी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी शादी को वैध माना है। इसके साथ ही सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश को राहत देते हुए उनकी शादी को वैध करार दिया है। इसके साथ ही उस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान साक्षी  के परिजन कोर्ट में मौजूद नही थे। कोर्ट ने प्रयागराज के एसपी सिटी को भी आदेश दिया कि लड़की लड़का जहां जाना चाहें, उनको वहां सुरक्षित पहुचाया जाए। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा व अजितेश कुमार को सुरक्षा देने के मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि इनको पुलिस की सुरक्षा दें। साक्षी व अजितेश ने शादी के अभिलेख को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पेश सभी अभिलेखों को सही माना है। उनकी शादी के फर्जी प्रमाणपत्र होने से कोर्ट ने इनकार किया। कोर्ट ने इससे पहले साक्षी और अजितेश के शैक्षिक प्रमाणपत्र की जांच की। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने उनकी शादी को वैध करार देते हुए उन्हें पति-पत्नी के तौर पर रहने की इजाजत दे दी।

साक्षी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। बीते गुरुवार को साक्षी के कोर्ट में पेश न हो पाने वजह से सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में साक्षी ने राज्य सरकार, एसएसपी (बरेली), एसओ कैंट (बरेली) और पिता विधायक राजेश मिश्रा को पक्षकार बनाया। याचिका में साक्षी मिश्रा ने पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से जान का खतरा बताया। इसके साथ ही सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की। साक्षी के विधायक पिता राजेश मिश्रा ने कहा था कि उन्हें साक्षी और अजितेश की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साक्षी को अपने पिता की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है।

हाई कोर्ट में वकीलों ने अजितेश को पीटा

साक्षी मिश्रा तथा अजितेश कुमार को कोर्ट से बाहर निकलने पर वकीलों के कोप को भी झेलना पड़ा। इस युगल के कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान कुछ वकीलों ने अजितेश कुमार से कोर्ट के कॉरिडोर में मारपीट की। बरेली से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश कुमार सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां कुछ लोगों ने अजितेश से मारपीट की। अजितेश के वकील के अनुसार, हाई कोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने अजितेश के साथ मारपीट की जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अजितेश के वकील ने बताया कि सिर्फ अजितेश की पिटाई हुई थी। यह पता नहीं चला है कि पिटाई करने वाले लोग कौन हैं, लेकिन यह सिद्ध करता है कि दोनों की जान को खतरा है और इसलिए वह सुरक्षा मांग रहे हैं। अजितेश की पिटाई के मामले में पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया और सुरक्षा देने को कहा। इसके साथ ही अजितेश को कोर्ट नंबर 2 में बैठाया गया। अजितेश की पिटाई वकील के वेश में बड़ी संख्या में हाई कोर्ट में मौजूद लोगों ने की। यहां कुछ लोगों ने अजितेश के पिता को भी पीटा है। 

कल मिली थी पुलिस सुरक्षा

बरेली पुलिस कल सुबह से नोएडा में साक्षी मिश्रा व इनके पति को सुरक्षा देने के लिए खोज रही थी। शाम को साक्षी मिश्रा और उसके पति अजितेश को आखिरकार पुलिस सुरक्षा मिल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की बरेली टीम ने दिल्ली के गीता कॉलोनी से साक्षी, अजितेश, अजितेश के मामा, भाई और पिता से मुलाकात की थी। 


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