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14 गेस्ट हाउस में मिली अनुमति से अधिक भीड़, अब कसेगा कानूनी शिकंजा

एडीएम सिटी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजन न करें। अनुमति के बाद कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। एडीएम ने सभी गेस्ट हाउस बैंक्वेट हाल होटल धर्मशाला लॉज के संचालकों से कहा कि वह कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बचाव के तरीके अपनाएं।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 09:53 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 09:53 PM (IST)
14 गेस्ट हाउस में मिली अनुमति से अधिक भीड़, अब कसेगा कानूनी शिकंजा
जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के निर्देश पर तमाम गेस्ट हाउस की जांच की गई।

प्रयागराज, जेएनएन।  कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वैवाहिक समारोहों के लिए प्रशासन से अनुमति तो मिल रही है लेकिन लोग कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन की अनदेखी भी कर रहे हैं। बुधवार को जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी के निर्देश पर तमाम गेस्ट हाउस की जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट, अपर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के द्वारा हुई जांच में 14 गेस्ट हाउस में अनुमति से अधिक भीड़ मिली। अब इनके संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं इन आयोजनों को लेकर एडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने गाइडलाइन जारी की है।

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गाइड लाइन पर अमल है जरूरी

एडीएम सिटी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजन न करें। अनुमति के बाद कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। एडीएम ने सभी गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हाल, होटल, धर्मशाला, लॉज के संचालकों से कहा कि वह कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बचाव के तरीके अपनाएं। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई सामूहिक कार्यक्रम न होने दें। कहा कि आयोजन के दौरान हैंड सैनिटाइजर, फेस कवर, मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का जरूर पालन करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जागरुक भी करें। 

दूसरी ओर से शादी व अन्य आयोजनों के लिए अनुमति देने का सिलसिला चल रहा है। अनुमति के लिए शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और अपर सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम अनुमति दे रहे हैं। 

बढ़ी सख्ती, भीड़ दिखी तो कार्रवाई

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेंनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर कई बंदिशों के साथ रियायत है। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि यह सख्ती 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी बंद सभागार में उसकी क्षमता के आधे लोग या अधिकतम सौ लोग ही आयोजन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खुले मैदान में उसके क्षेत्रफल के 40 फीसद की क्षमता से कम या अधिकतर सौ लोग ही आयोजन में शामिल हो। ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।


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