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आपराधिक छवि वाले 10 अभियुक्त जिला बदर, शहर छोडऩे को कहा गया

शहर छोड़ने के लिए ऐसे अपराधियों को निर्देश दिया गया है, जो आपराधिक छवि के हैं। ऐसे 10 लोग हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 12:29 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 12:29 PM (IST)
आपराधिक छवि वाले 10 अभियुक्त जिला बदर, शहर छोडऩे को कहा गया
आपराधिक छवि वाले 10 अभियुक्त जिला बदर, शहर छोडऩे को कहा गया

प्रयागराज : अपर जिला मजिस्टे्रट (प्रशासन) ने विभिन्न मामलों में अभियुक्त बने जनपद के कई आपराधिक छवि के लोगों को जिला बदर कर दिया है। ऐसे लोगों को जनपद छोडऩे को कहा गया है।

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 जिन अभियुक्तों को जनपद छोडऩे को कहा गया है उनमें जन्मेजय पुत्र मुकुट प्रसाद द्विवेदी निवासी हरदुआ थाना करछना, रघुवर कोल पुत्र राधेश्याम कोल निवासी जगदीशपुर थाना लालापुर, भरत लाल उर्फ बच्चा लाल मिश्र पुत्र रामचन्द्र मिश्र निवासी दादूपुर उर्फ  सराय टोडरमल थाना मऊआइमा हैं। इनके साथ ही अरविंद कुमार पुत्र गोविन्द नारायण निवासी मदुरी थाना लालापुर, रोशन लाल पुत्र हीरामणि निवासी मुबारकपुर थाना बहरिया, मो. आरिफ पुत्र शौकत अली निवासी मरखामऊ थाना मऊआइमा, मो. अकील पुत्र मो. अमजद निवासी ग्राम दमगढ़ा थाना उतरांव, प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र विद्याकांत तिवारी ग्राम सिकरो थाना कोरांव, नवीन कुमार सिंह पुत्र महाबीर सिंह निवासी ग्राम करछना, धर्मेंद्र उर्फ  बौनी पुत्र केशवराज साहू निवासी बहमलपुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज शामिल हैं।

जनपद की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध

इन सभी को गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 की उपधारा 3(क) के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर जनपद की सीमा छोडऩे का आदेश दिया गया है। छह माह की अवधि तक जनपद प्रयागराज की सीमाओं में प्रवेश न करने की चेतावनी दी गई है।


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