बांग्लादेशी महिला ने क्यों बनवाए फर्जी आधार व पैन कार्ड, जानिए वजह Hathras News
बांग्लादेशी महिला ने फर्जी नाम व पते से आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बनवा लिया मगर पासपोर्ट बनवाने के दौरान उसकी कारस्तानी पकड़ी गई। पुलिस वेरीफिकेशन में नाम व पता फर्जी पाया गया।
By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Sun, 25 Aug 2019 02:17 PM (IST)Updated: Sun, 25 Aug 2019 02:46 PM (IST)
हाथरस (जेएनएन)। बांग्लादेशी महिला ने फर्जी नाम व पते से आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बनवा लिया मगर पासपोर्ट बनवाने के दौरान उसकी कारस्तानी पकड़ी गई। पुलिस वेरीफिकेशन में नाम व पता फर्जी पाया गया। कथित महिला के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस उसे तलाश रही है।
यह है मामला
सोनी कुमारी पत्नी संदीप कुमार निवासी गांव टीकरी खुर्द थाना सिकंदराराऊ ने आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। जब पासपोर्ट की फाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोतवाली पहुंची तो जांच के दौरान महिला की पोल खुल गई। जांच में उसका नाम-पता फर्जी निकला। पता चला कि दर्शाए गए पते पर इस नाम की कोई महिला नहीं रहती है। कोतवाली पुलिस ने जांच रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय भेज दी।
वह बांग्लादेशी नागरिक है महिला
पासपोर्ट कार्यालय से कराई गई जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली महिला का वास्तविक नाम सोनी कुमारी नहीं, बल्कि सोनी खातून निवासी ग्राम व पोस्ट चोंदानी महल थाना डिधोलिया, जिला खुटना बांग्लादेश है। उसने 22 मई 2018 को हरिदामपुर (पश्चिम बंगाल) में भारत से बांग्लादेश जाते समय इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान स्वयं स्वीकार किया था कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। चीफ इमिग्रेशन ऑफीसर डीसीपी हरिदामपुर ने 23 मई 2018 के पत्र में स्पष्ट किया था कि आवेदिका सोनी कुमारी बांग्लादेशी नागरिक है तथा उसका वास्तविक नाम सोनी खातून है।
बांग्लादेशी महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
पुलिस की रिपोर्ट के बाद महिला का पासपोर्ट लटक गया। वह महिला भी लापता है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उप निरीक्षक राजीव कुमार ने मामले की रिपोर्ट धारा 420, 468, 471 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत दर्ज कराई गई है। कोतवाल डीके सिसोदिया का कहना है कि बांग्लादेशी महिला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
यह है मामला
सोनी कुमारी पत्नी संदीप कुमार निवासी गांव टीकरी खुर्द थाना सिकंदराराऊ ने आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। जब पासपोर्ट की फाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोतवाली पहुंची तो जांच के दौरान महिला की पोल खुल गई। जांच में उसका नाम-पता फर्जी निकला। पता चला कि दर्शाए गए पते पर इस नाम की कोई महिला नहीं रहती है। कोतवाली पुलिस ने जांच रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय भेज दी।
वह बांग्लादेशी नागरिक है महिला
पासपोर्ट कार्यालय से कराई गई जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली महिला का वास्तविक नाम सोनी कुमारी नहीं, बल्कि सोनी खातून निवासी ग्राम व पोस्ट चोंदानी महल थाना डिधोलिया, जिला खुटना बांग्लादेश है। उसने 22 मई 2018 को हरिदामपुर (पश्चिम बंगाल) में भारत से बांग्लादेश जाते समय इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान स्वयं स्वीकार किया था कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। चीफ इमिग्रेशन ऑफीसर डीसीपी हरिदामपुर ने 23 मई 2018 के पत्र में स्पष्ट किया था कि आवेदिका सोनी कुमारी बांग्लादेशी नागरिक है तथा उसका वास्तविक नाम सोनी खातून है।
बांग्लादेशी महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
पुलिस की रिपोर्ट के बाद महिला का पासपोर्ट लटक गया। वह महिला भी लापता है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उप निरीक्षक राजीव कुमार ने मामले की रिपोर्ट धारा 420, 468, 471 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत दर्ज कराई गई है। कोतवाल डीके सिसोदिया का कहना है कि बांग्लादेशी महिला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
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