अलीगढ़ में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
पाक्सो की विशेष अदालत ने क्वार्सी थाना क्षेत्र के मामले में सुनाया फैसला।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : एडीजे पाक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक ललित पुंढीर ने बताया कि घटना क्वार्सी थाना क्षेत्र के एक इलाके में 12 फरवरी 2014 को हुई थी। किराएदार ने चार साल की बच्ची को कमरे में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर लोग मौके की ओर दौड़े, जिन्हें देखकर किराएदार सनवर हुसैन भाग गया था। पुलिस ने सनवर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में सत्र परीक्षण के बाद सनवर को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।
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तीन आरोपितों की
जमानत अर्जी खारिज
जासं, अलीगढ़ : एडीजे प्रथम शाहिद रजा की कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त की है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि इगलास के के गांव महुआ में सात अगस्त 2021 को तीन लोगों ने गांव के मुकेश पर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपित संदीप, रमेश व विशाल तोमर ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जो निरस्त की गई है।
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विजेंद्र कपूर की जमानत
पर आज होगी सुनवाई
जासं, अलीगढ़ : जहरीली शराब प्रकरण में आरोपित केमिकल फैक्ट्री के मालिक विजेंद्र कपूर की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। मंगलवार को याचिका पर बहस हुई थी। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि हरदुआगंज के तालानगरी में विजेंद्र कपूर की केमिकल फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जहरीली शराब बनाने के लिए इसी फैक्ट्री से केमिकल सप्लाई किया गया था। विजेंद्र के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है।