हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को वाहन चालकों को मिली राहत Aligarh News
30 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाने को वाहन चालकों को प्रदेश सरकार ने एक और मोहलत देते हुए राहत दी है। प्रदेश में सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं। इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं उन पर 15 फरवरी 2022 तक। जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 मई 2022 तक। वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अगस्त 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 नबंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।