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Live Aligarh Coronavirus News Update : श्रीलंका से आए दो जमाती भेजे जेल, ये है वजह

कोतवाली क्षेत्र की मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 01:05 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 06:28 PM (IST)
Live Aligarh Coronavirus News Update : श्रीलंका से आए दो जमाती भेजे जेल, ये है वजह
Live Aligarh Coronavirus News Update : श्रीलंका से आए दो जमाती भेजे जेल, ये है वजह

अलीगढ़ [जेएनएन]: कोतवाली क्षेत्र की मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए  श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। दोनों टूरिस्ट वीजा पर अलीगढ़ आए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्म प्रचार की गतिविधियों में हिस्सा लिया था।

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अभियान में पकड़े गए

कोरोना वायरस को लेकर देशभर में चल  रहे लॉकडाउन को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की  तब्लीगी जमात में शामिल हुए लोगों की तलाश में पुलिस ने एक अप्रैल से अभियान चलाया था। इसमें 95 मदरसों, 600 से अधिक मस्जिदों में जांच की गई। इस दौरान 72 जमाती पकड़े गए थे। इन्हें मस्जिदों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने रंगरेजान मस्जिद, उस्मानपाड़ा मस्जिद व गोविंद नगर में छिपे जमातियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। रंगरेजान मस्जिद से 13 लोग पकड़े थे, जिनमें मोहम्मद मुरशिल निवासी धालू पीडिया रोड, इंडेरमुला पंपा बत्तहला (श्रीलंका) व एमजे हिपलू रहमान निवासी जिहार 10/3 मॉस्क्यू रोडजिला नूर अलिया मस्केलिया (श्रीलंका)भी शामिल थे। इनके पासपोर्ट जब्त कर गृह एवं विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। ये 10 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 28 फरवरी को दिल्ली आए थे। दो दिन मरकड में शामिल होने के बाद एक मार्च को अलीगढ़ के शाहजमाल में जमात के रूप में रुके थे। फिर रंगरेजान मस्जिद पहुंच गए थे।

वीजा नियम उल्लंघन में गए जेल

क्वार्सी इंस्पेक्टर रवेंद्र कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि श्रीलंका के दोनों जमातियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ वीजा नियम उल्लंघन, महामारी अधिनियम, आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

घर भेजे जाएंगे गैर प्रांत के जमाती

पुलिस ने गैर प्रांत के जमातियों को भी उनके घर भेजने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने 35 जमातियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए थे। इनमें दो श्रीलंका, 18 गैर प्रांत और 15 अन्य जनपदों के थे। इन्हें धारा 41 का नोटिस भी दिया जाएगा। इनके मुकदमों में विवेचना जारी रहेगी। इन्हें घर भेजने के लिए मंगलवार से जमानत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

यह है धारा 41 का नोटिस

धारा 41 के तहत प्रावधान है कि सात साल की सजा से कम अपराध की श्रेणी में यदि पुलिस आरोपित से संतुष्ट है, वह जांच में सहयोग करता है और उससे कोई रिकवरी नहीं होनी है तो जांच अधिकारी आरोपित को बिना गिरफ्तार किए छोड़ सकता है।

विदेश मंत्रालय को जाएगी रिपोर्ट

एसएसपी मुनिराज ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के बाद श्रीलंका के दोनों जमातियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। इनके संबंध में गृह व विदेश मंत्रालय और श्रीलंका दूतावास को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद ही उन्हें श्रीलंका भेजने पर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा गैर प्रांतों के जमातियों को भी जमानत देकर उनके घर भेजा जा रहा है।


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