मथुरा के ग्राम प्रधान समेत तीन को उम्रकैद, तेजाब उड़ेल कर महिला की हुई थी हत्या
चार साल पुराने मामले में एडीजे- सात अनिल कुमार सिंह प्रथम की कोर्ट ने मथुरा के ग्राम प्रधान व इसके भाई समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। तेजाब उड़ेल कर महिला की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में एडीजे- सात अनिल कुमार सिंह प्रथम की कोर्ट ने मथुरा के ग्राम प्रधान व इसके भाई समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसमें आधी राशि पीडि़त पक्ष को मिलेगी।
यह था मामला
शासकीय अधिवक्ता रघुवंश शर्मा के मुताबिक नौहझील (मथुरा) क्षेत्र के गांव मुकंदपुर निवासी बिश्वेंद्र सिंह 19 अगस्त- 15 की दोपहर अपनी ताई विजेंद्री देवी पत्नी महेंद्र को उनके मायके जहांगीरपुर (बुलंदशहर) के गांव फिरोजपुर ले जा रहे थे। खैर में सोफा नहर के निकट सुजानपुर कोठी के पास गांव के ही प्रधान गनपति उर्फ गनपत, इसका भाई संजू उर्फ संजय व टेकराम बाइक पर आए और बिश्वेंद्र को रोककर धमकाने लगे। विरोध करने पर डिब्बे में भरा एसिड विजेंद्री पर उड़ेल दिया और भाग निकले। महिला को खैर सीएचसी लाया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज, फिर जयपुर में इलाज कराया। 14 सितंबर- 16 को उनकी मौत हो गई।
आरोपी बोले, भैंस चोरी को लेकर है पुरानी रंजिश
तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एसिड अटैक, हत्या, धमकी आदि धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। गनपत ने बयान दिया कि घटना से पूर्व दूसरे पक्ष ने उसकी पत्नी राजकरनी से मारपीट की थी, महेंद्र ने उसकी भैंस चोरी कर ली। दोनों ही मामलों में थाना नौहझील में मुकदमा दर्ज है। इसी को लेकर रंजिश चल रही है। कोर्ट ने साक्ष्य व बयानों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।