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अलीगढ़ सहित सात जिलों में टीडीएस के सर्टिफिकेट जारी न करने वालों के यहां होगा आयकर सर्वे

आयकर अधिकारी चतर सिंह पाल का कहना है कि जिन लोगों ने टीडीएस काटा है, सर्टिफिकेट साइट पर लोड नहीं किया, वह इस प्रक्रिया को पूरा कर दें।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Mon, 08 Oct 2018 12:41 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 12:41 PM (IST)
अलीगढ़ सहित सात जिलों में टीडीएस के सर्टिफिकेट जारी न करने वालों के यहां होगा आयकर सर्वे
अलीगढ़ सहित सात जिलों में टीडीएस के सर्टिफिकेट जारी न करने वालों के यहां होगा आयकर सर्वे

अलीगढ़ (जेएनएन)।  आयकर विभाग की बेवसाइट पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस)  सर्टिफिकेट अपलोड न करने वालों के यहांसर्वे की कार्रवाई हो सकती है।  इसके लिए अलीगढ़ परिक्षेत्र के सात जिलों की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ठेकेदारों व फर्मों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रथम चरण में इन्हें नोटिस भेजकर एक माह में जवाब देने को कहा गया है।

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यह कार्रवाई केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश पर की गई है। इसमें कहा गया है कि टीडीएस काटने के बाद विभाग को ऑन लाइन सर्टिफिकेट जारी करना अनिवार्य है। आयकर विभाग अलीगढ़ परिक्षेत्र में हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद व अलीगढ़ जिले हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए अलीगढ़ परिक्षेत्र को 402 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला है, जिसमें से छह माह में 250 करोड़ रुपये का राजस्व जमा कराया जा चुका है। परिक्षेत्र में 10 हजार सरकारी व गैर सरकारी टीडीएस चुकाने वाली फर्म, कंपनी व सरकारी ठेकेदार व अन्य संस्थान हैं। इसमें से करीब तीन हजार ने सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही इनकी फाइलें भी विभाग खंगाल रहा है।

सात दिन की अवधि में चुकता करना होता है टैक्स

टीडीएस काटने के बाद सात दिन की अवधि में टैक्स जमा करना होता है। यह राशि अगर सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई तो विभाग कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।

एक नजर

-अलीगढ़ परिक्षेत्र में सात जिलों के तीन हजार टीडीएस दाताओं को भेजे नोटिस

-10,000 टीडीएस दाता हैं अलीगढ़ परिक्षेत्र में

- 404 करोड़ रुपये का है राजस्व वसूली का टारगेट

- 250 करोड़ रुपये का लक्ष्य कर लिया है हासिल

30 हजार से अधिक भुगतान पर कटता है टीडीएस

30 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर टीडीएस काटने का प्रावधान है। एकल स्वामित्व वाली फर्म भुगतान का एक फीसद,  70 हजार से अधिक का भुगतान करने वाली कंपनी व फर्म को दो फीसद, लॉटरी, घुड़सवारी रेस, प्रतियोगिताओं  की जीती राशि पर 30 फीसद, बीमा कंपनी के कमीशन के भुगतान पर 15 फीसद टीडीएस वसूला जाता है। सामन्य वर्ग को बैंक से 10 हजार रुपये से अधिक ब्याज मिलने पर व सीनियर सिटीजन को 50 हजार रुपये ब्याज मिलने पर टीडीएस कटेगा। पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली पांच हजार रुपये से अधिक ब्याज पर टीडीएस कटने का प्रावधान है।

क्या बोले अधिकारी

आयकर अधिकारी चतर सिंह पाल का कहना है कि जिन लोगों ने टीडीएस काटा है, सर्टिफिकेट साइट पर लोड नहीं किया, वह इस प्रक्रिया को पूरा कर दें। बड़ी तादात में इस प्रक्रिया से बचने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जवाब  न देने वालों के यहां सर्वे किया जाएगा। सीए गौरव वाष्र्णेय का कहना है कि हमारे क्लाइंट के पास नोटिस आए हैं। 15 अक्टूबर तक ऑडिट वाली फर्मों के रिटर्न दाखिल करने का समय है। इसके बाद ही इन नोटिसों का जबाव भेजा जाएगा।


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