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चालक पर अपने साथ वाहन में बैठे दूसरे लोगों की जिंदगी की रक्षा की भी जिम्‍मेदारी

सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना हर वाहन चालक का कर्तव्‍य होता है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर फर्राटा भरते हैं इससे वे अपने साथ दूसरों के जीवन के साथ भी खिलवाड़़ करते हैं।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2022 02:20 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2022 02:45 PM (IST)
चालक पर अपने साथ वाहन में बैठे दूसरे लोगों की जिंदगी की रक्षा की भी जिम्‍मेदारी
वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। जिन नियमों व कानून का उल्लंघन करने पर दंडस्वरूप कार्रवाई की गई थी। उसका कुछ लोगों पर तो असर है लेकिन कुछ लोग अभी भी बेखौफ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। सिर्फ मनमर्जी ही नहीं बल्कि वो तो वाहन भी चला रहा है। जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं वो भी वाहनों से सड़कों पर फर्राटा भरने में सबसे आगे रह रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर 27 मई 2022 को ये कार्रवाई करते हुए छह महीने तक वाहन न चलाने की पाबंदी लगाई गई थी। मगर इस पाबंदी को मानने को यातायात नियम तोड़ने वाले हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर संभागीय परिवहन विभाग की टीम खुफिया तौर से नजर रखने के प्रयास में है। 

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अलीगढ़ मंडल के 295 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अलीगढ़ मंडल के 295 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए थे। इन सभी को परिवहन विभाग ने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया था। 27 मई को इन सभी के लाइसेंस को डाक द्वारा संबंधित वाहन चालकों के घर के पते पर भेजने की कार्रवाई की गई। नोटिस प्राप्त होते ही संबंधित को अपना लाइसेंस लेकर संबंधित आरटीओ कार्यालय में पेश करना था। यहां उसके लाइसेंस को तीन माह के लिए जमा कर लिया गया। अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस को वापस कर दिया जाएगा। नियम है कि अगर, दोबारा से किसी अपराध में लाइसेंस निलंबित हुआ तो उसे आजीवन काल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। मगर जिनके लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो गए वो भी अपने वाहनों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय पुलिस के सहयोग से अभियान भी चलाएगा।

हमेशा के लिए निरस्‍त हो सकता है लाइसेंस 

अलीगढ़ मंडल के आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, रेड लाइट को जंप करने, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, माल वाहनों में सवारी बैठाने के आरोप में लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। डीएल को प्रथम बार अपराध करने पर तीन माह के लिए निलंबित और दूसरी बार या उससे अधिक पर आजीवन के लिए निरस्त करने का प्रविधान है। उन्होंने कहा कि चालक के ऊपर न सिर्फ अपनी बल्कि गाड़ी में सवार सभी लोगों व सड़क पर चल रहे लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वह यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी व अन्यों की जान को खतरे में न डालें। फिलहाल जो कार्रवाई की गई है, उसमें सबसे अधिक मोबाइल पर बात करने व रेड लाइट को जंप करने वालों के खिलाफ है। तीन माह तक जिनका लाइसेंस जमा है उनको वाहन चलाने की अनुमति नहीं है।


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