सीएए-एनआरसी विरोधी उपद्रव में आरोपितों को नहीं मिली जमानत
कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट पर सीएए -एनआरसी विरोधी उपद्रव में बाबरी मंडी में हुए सांप्रदायिक टकराव में आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सत्र न्यायालय से खारिज कर दिया गया है।
जासं, अलीगढ़ : कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट पर सीएए -एनआरसी विरोधी उपद्रव में बाबरी मंडी में हुए सांप्रदायिक टकराव में आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सत्र न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। कई अन्य मामलों में भी आरोपितों को जमानत नहीं मिल सकी है। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार बाबरी मंडी में हुए उपद्रव में घायल सुमित वाष्र्णेय के मुकदमे में आरोपित मोहसिन व सोनू की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए रवेंद्र निवासी बेलौठ-दारापुर, हरदुआगंज व हमले में घायल बबलू व लक्ष्मण की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अतरौली कोतवाली के ककेथल से अपहरण व हत्या के आरोपित विजय सिंह उर्फ डैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। चंडौस के गांव अमृतपुर निवासी दिनेश कुमारपर हुए जानलेवा हमले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एडीजीसी केएम जौहरी ने बताया कि एडीजे-15 के कोर्ट से शादी के नाम पर रखकर दुष्कर्म करने के आरोपित सद्दाम निवासी अनूपशहर रोड क्वार्सी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।