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20 लाख नकद निकालने पर देना होगा टीडीएस, वरना होगी कार्रवाई Aligarh News

बैंक से अगर आप नकदी निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाएं। एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक बैंक से निकालने पर दो फीसद टीडीएस कटेगा।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 07:30 AM (IST)
20 लाख नकद निकालने पर देना होगा टीडीएस, वरना होगी कार्रवाई Aligarh News
20 लाख नकद निकालने पर देना होगा टीडीएस, वरना होगी कार्रवाई Aligarh News

अलीगढ़[जेएनएन]: बैंक से अगर आप नकदी निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाएं। एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक बैंक से निकालने पर दो फीसद टीडीएस कटेगा। यह नियम उन पर लागू होगा, जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। 

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दो फीसद टीडीएस की कटौती होगी

एक सितंबर 2019 से आयकर विभाग ने नियम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपने एक या एक से अधिक बैंक खातों से एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक नकदी निकालेगा तो बैंक दो फीसद टीडीएस काटेगा। टैक्स सलाहकारों का कहना था कि डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है।  एक जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक नकदी बैंक से निकाली तो उसकी जांच होगी।  अगर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो दो फीसद टीडीएस की कटौती होगी। इतनी राशि खाते में कैसे आई, आयकर विभाग यह भी जांच कर सकता है। 

पांच फीसद तक कटेगा टीडीएस 

एक करोड़ से अधिक नकदी निकालने पर पांच फीसद टीडीएस कटेगा। यह नियम पहले से है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है और उसके पास पैन नहीं है तो टीडीएस की दर 20 फीसद होगी। 

इन पर लागू होगा नियम 

व्यक्तिगत ङ्क्षहदू अविभाजित परिवार, साझेदारी संस्था, सीमित दायित्व, साझेदारी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविज्युअल कंपनी, स्थानीय निकाय। 

इन्हें मिली है छूट 

सरकारी संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक का काम करने वाली सहकारी सोसाइटी। 

ये भी जानें 

पिछले तीन सालों से सेक्शन 194 के तहत 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है। टैक्स रिटर्न न भरने की दशा में यह टैक्स देना होगा। 

आपको क्या करना चाहिए 

पहले बैंक में पैनकार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी। पहले से पैनकार्ड की डिटेल दे चुके हैैं दोबारा देने की जरूरत नहीं है। बैंक को अपने इनकमटैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी। ऐसा करने पर आप 20 लाख रुपये से ज्यादा रकम की निकासी पर टीडीएस बचा सकते हैं। 

ये है टीडीएस 

 आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सरकार टीडीएस के जरिये टैक्स जुटाती है। यह वेतन, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि स्रोतों पर काटा जाता है।

बैंक खाताधारक  रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें एक करोड़ या इससे अधिक कैश निकासी पर दो फीसद टीडीएस देना होगा। जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया वह 20 लाख रुपये निकासी पर दो फीसद टैक्स देंगे। बैंकों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं। 

सीए अवन कुमार सिंह, अध्यक्ष, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन  


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