अलीगढ़ में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक, 29 जून से चलेगा अभियान
अलीगढ़ में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। अगर कहीं कोई इसका प्रयोग करता पाया जाएगा तो जुर्माना भरना होगा। इसकी रोकथाम के लिए 29 जून से लेकर तीन जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लग जाएगा। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने इसको लेकर कमर कस ली है। सोमवार को डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें निर्देश दिए गए कि 29 जून से लेकर तीन जुलाई तक जिले में अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों जागरूक किया जाएगा। कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग होता मिला तो जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन छापेमार कार्रवाई भी करेगा।
लोगो को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने के निर्देश
डीएम ने कहा कि अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, प्रमुख बाजरों, माल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर व्यापक प्रचार- प्रसार के साथ ही शपथ कार्यक्रमों का आयोजन होगा। डीएम ने सभी एसडीएम को निकाय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों के साथ दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। इस मौके सीडीओ अंकित खंडेलवाल समेत अन्य मौजूद रहे।
इस तरह के सामान रहेंगे प्रतिबंधित
ङ्क्षसगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड्स, बैलून, स्टिक, झंडे, लालीपाप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकाल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 50 माइक्रोन तक पालीथिन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह है सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बने उन उत्पादों से है, जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। ङ्क्षसगल यूज वाले प्लास्टिक में वस्तुओं की पैकेङ्क्षजग से लेकर बोतल जैसी चीजें आती हैं।