आरडीए के डॉक्टर बोले, मेडिकल कॉलेज में हैदराबाद जैसी घटना का इंतजार न करे प्रशासनAligarh News
हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से हर दिल दहल उठा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। जेएन मेडिकल में आरडीए ने कैंडल मार्च निकाला।
अलीगढ़ [जेएनएन] हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से हर दिल दहल उठा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। घटना के विरोध में जेएन मेडिकल कॉलेज में रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने कैंडल मार्च निकाला। अध्यक्ष डॉ. हम्जा मलिक न कहा कि यहां भी महिला रेजीडेंट पर लोग कमेंट करते हैं। जिला प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें हैदराबाद जैसी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जूनियर डॉक्टर हुए शामिल
मार्च में काफी संख्या में जूनियर डॉक्टर शामिल हुए। डॉ. हम्जा मलिक ने आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग की। कहा जेएन मेडिकल कॉलेज को लेकर अलीगढ़ प्रशासन को सचेत कर देना चाहता हूं। घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहां भी दङ्क्षरदगी बढ़ती जा रही है। रात में जब रेजीडेंट महिलाएं जाती हैं तो उन्हें डर लगता है कि कुछ हो न जाए।
आइएएम ने निकाला मार्च
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रामघाट रोड पर एसएमबी इंटर कॉलेज से कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी। आइएमए के अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सचिव सुवेक वाष्र्णेय व कोषाध्यक्ष डॉ.भरत ने कहा कि देश में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। पीडीए के अध्यक्ष डॉ. वाईके द्विवेदी ने कहा कि उस घटना को याद कर आंखे भर आती हैं। सचिव अनूप ने भी विचार रखे।
सरकार सिर्फ नारा देती है
मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के महानगर के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी को सौंपा। मांग की हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सालिम, उपाध्यक्ष मोहसिन आदि मौजूद थे।
नहींं रुक रहा अत्याचार
महिला व्यवसायिक कला केंद्र की पदाधिकारियों ने ज्ञान सरोवर पार्क में दो मिनट का मौन रखकर डॉ. की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अध्यक्ष पंकज रश्मि ने कहा कि आज भी महिलाओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व उप-सचिव योगेश सारस्वत ने कहा कि अभियुक्तों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।