हाथरस, जागरण संवाददाता । जिले में 102 किसानों के लिए कृषि यंत्रों का वितरण रोक दिए गया है। इन किसानों ने अभी तक जमानत राशि जमा नहीं की है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में यह कृषि यंत्र कृषि विभाग द्वारा 50 फीसद तक अनुदान पर दिए जा रहे हैं।
किसानों की आय दोगुना करने को सरकार प्रयासरत
किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न कृषि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें कृषि यंत्र भी किसानों को दिए जा रहे हैं। इन पर करीब 40 से 50 फीसद तक अनुदान भी दिया जा रहा है। जिले में करीब 115 किसानों ने कृषि यंत्रों के लिए पंजीकरण कराया था। यह पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर घर बैठे या सीएससी से भी कराया जा सकता है।
इन यंत्रों पर मिलता है अनुदान
कृषि विभाग द्वारा एनएफएस (ओएस), एनएफएसएम, एसएमएएम योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र दिए जाते हैं। इनमें आलू खोदाई मशीन, मिनी राइस मिली, लेजर एंड लेवलर, पावर ट्रिलर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पंप सेट, रोटावेटर, डिस्क प्लाऊ, स्ट्रा रीपर, स्माल गोदाम पर 50 फीसद व कस्टम हायरिं सेंटर पर 40 फीसद अनुदान अनुमन्य है।
यह है कृषि यंत्रों पर जमानत राशि
आनलाइन पंजीकरण के बाद जमानत राशि किसानों को जमा करनी होती है। इसमें 10 हजार से अधिक व एक लाख रुपये से कम तक अनुदान वाले कृषि यंत्र पर 2500 रुपये और एक लाख रुपये से अधिक कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक पर पांच हजार रुपये की जमानत राशि को जमा करना पड़ता है।
इनका कहना है
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आनलाइन पंजीकरण के बाद बैंक में चालान द्वारा जमानत राशि जमा करनी होती है। इस रसीन को कृषि यंत्र खरीदने के बाद पोर्टल पर अपलोड करना है। सत्यापन के बाद अनुदान राशि किसान को मिल जाती है।
- एचएन सिंह, कृषि उपनिदेशक