Aligarh Crime News : नौ साल पहले हास्य कलाकार की अस्मत लूटने के दोषी फोटोग्राफर को सात साल कारावास की सजा
Aligarh Crime News अलीगढ़ में 16 सितंबर 2013 को एक हास्य कलाकार के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे 16 राजीव शुक्ला की अदालत ने दोषी फोटोग्राफर को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता । Aligarh Crime News : एडीजे 16 राजीव शुक्ला की अदालत ने गांधीपार्क क्षेत्र में नौ साल पहले हास्य कलाकार से दुष्कर्म के मामले में guilty photographer को seven years imprisonment की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
16 सितंबर 2013 की घटना
ADGC Ravikant Sharma ने बताया कि घटना 16 सिंतबर 2013 की है। gandhipark police station क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने complaint to ssp दी थी। इसमें कहा था कि हाथरस अड्डा निवासी Umesh Kumar Happy Photographer उसके साथ अक्सर मंच पर प्रोग्राम करता था। 16 सितंबर को उमेश ने फोन करके महिला को बुलाया और कहा कि दो दिन प्रोग्राम है, पार्टी बैठी है। इस पर महिला उसकी दुकान पर पहुंची। वहां उसके मित्र पहले से बैठे थे। वहां उमेश में कोल्डड्रिंक पिलाई, जिसके बाद वहीं रिहर्सल करने की बात कहने लगा। इसी दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उमेश ने अपनी पत्नी को बुलाया, जिसके बाद महिला को कुछ पता नहीं।
ब्लैकमेल कर ऐंठने लगा रुपये
दो दिन उमेश ने फिर से प्रोग्राम का हवाला देकर दुकान पर बुलाया। जब वह पहुंची तो उसे अश्लील क्लिपिंग व फोटो दिखाए। ब्लैकमेल करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म किया। रुपये भी ऐंठने शुरू कर दिए। इस पर महिला अपना घर छोड़ दिल्ली स्थित मायके चली गई। उमेश मायके में भी पहुंच गया। महिला का कहना है कि उसके पिता को इसी गम के चलते हार्ट अटैक भी हो गया। इधर, महिला की बेटी का रिश्ता फरीदाबाद से हो गया था। इसी सिलसिले में वह अलीगढ़ आती-जाती रहती थी। उमेश ने बेटी की शादी में भी विघ्न डालने की कोशिश की। आरोपित ने इंटरनेट मीडिया पर भी महिला के बारे में अपशब्द लिखे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर उमेश को सजा सुनाई है।
हमले के दो दोषियों को पांच-पांच साल कारावास
अलीगढ़। एडीजे पांच ऋषि कुमार की अदालत ने क्वार्सी क्षेत्र में 10 साल पहले मारपीट व हमले के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि कोछोंड़ निवासी विपत्ति कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि छह जून 2012 को शाम छह बजे वह घर पर खाना खा रहे थे। तभी गांव के ही आरोपितों ने रंजिश व लाठी-डडों व ईंट से हमला कर दिया। इस मामले में विक्रम, जुगेंद्र, अशोक व प्रेमचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें सत्र परीक्षण के दौरान विक्रम और जुगेंद्र की मौत हो गई। अदालत ने गवाहों के आधार पर अशोक व प्रेमचंद्र को सजा सुनाई है।
पति के खिलाफ रिकवरी के आदेश
अलीगढ़। परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश गरिमा सिंह की अदालत ने एक मामले में पति के खिलाफ रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए सात लाख 14 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। साथ ही पति को जेल भेज दिया गया है। गंगीरी क्षेत्र के गांव हसोना जगमोहनपुर निवासी हेमलता ने हाथरस के थाना सासनी के गांव ठाकुर नगला निवासी पति प्रवीण कुमार सेंगर के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें 16 सिंतबर 2021 को आदेश हुआ कि प्रवीण हर सात महिला व उसके बेटे को सात हजार रुपये देगा। लेकिन, प्रवीण ने कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी। इस पर अदालत ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। भरण पोषण न देने पर 28 अक्टूबर की तिथि लगाई गई है।
इसे भी पढ़ें : Railway News: त्योहारी सीजन में प्लेटफार्म टिकट तीन गुना महंगा, लखनऊ सहित कई स्टेशनों पर लागू