लाउडस्पीकरों की 'बोलती बंद'
सबहेड - 600 में से 50 की ही अनुमति दी अभी तक प्रशासन ने समस्या - लाउडस्पीकर बजाने के लिए
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ :
सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर संचालित लाउडस्पीकर के लिए अनुमति देने के लिए प्रशासन की तरफ से काफी सुस्ती दिखाई दे रही है। जिलेभर में 600 से अधिक आवेदनों में से महज 50 की अनुमति दी गई है। लोग थाना और मजिस्ट्रेट कार्यालयों के चक्कर लगा-लगा परेशान हैं। सोमवार को अनुमति लेने वालों की कलक्ट्रेट पर भीड़ लगी रही। शासन ने सभी जिलों में लाउडस्पीकर को अनुमति के आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की थी।
बीते दिनों हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को ध्वनि प्रदूषण करने वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। पिछले सप्ताह सरकार ने सूबे के सभी जिलों को एक पत्र जारी कर बिना अनुमति के संचालित लाउडस्पीकर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी को 15 जनवरी तक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने जिले में इसका सर्वे कराया तो सामने आया कि जिले में अधिकांश लाउडस्पीकर बिना अनुमति चल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
अनुमति देने में सुस्ती :
आदेश के बाद ही लोगों ने अनुमति के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था। अब सोमवार को अनुमति के लिए अंतिम मौका था। ऐसे में सुबह ही लोग मजिस्ट्रेट के यहां पहुंचने लगे। अब तक जिलेभर में 600 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अब तक 50 के करीब अनुमति दी गई है। सबसे अधिक आवेदन सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आए। 200 के करीब आवेदन यहां आए हैं। इनमें महज 14 को अनुमति मिली है।
यह जारी कर रहे हैं अनुमति :
शहरी क्षेत्र में कोतवाली, सासनीगेट एवं देहलीगेट थाना क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट, गांधी पार्क एवं बन्ना देवी क्षेत्र के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, सिविल लाइन एवं क्वार्सी थाना क्षेत्र के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट अनुमति जारी कर रहे हैं। इसके अलावा देहात क्षेत्र में संबंधित एसडीएम अनुमति देंगे।
तीव्रता मापने को लेकर भ्रम :
शासन ने औद्योगिक, आवासीय एवं शांत जगहों के लिए तीव्रता के मानक तय रखे हैं। लेकिन, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीव्रता कितने दूरी से मापी जाएगी। इसे लेकर लोगों में भ्रम है।
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वर्जन..
लाउडस्पीकर के लिए आवेदन आ रहे हैं। कुछ अनुमति दे दी गई हैं। अन्य को भी जल्द दे जाएगी। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- एडीएम सिटी, एसबी सिंह