CAA के विरोध में दंगा भड़काने में चार युवकों पर लगी NSA Aligarh news
23 फरवरी को सीएए व एनआरसी के विरोध में दंगा भड़काने के मामले में तीन और लोगों पर एनएसए लग गई है। बुधवार को रात भर जिला कार्यलय खोला गया।
अलीगढ़[जेएनएन]: 23 फरवरी को सीएए व एनआरसी के विरोध में दंगा भड़काने के मामले में तीन और लोगों पर एनएसए लग गई है। बुधवार को रात भर जिला कार्यलय खोला गया। डीएम-एडीएम समेत अन्य अफसरों ने रिपोर्ट तैयार कराई। इसके बाद तीनों पर करवाई हुई। एक आरोपी पर बुधवार दिन में ही एनएसए लगा दी गयी थी। इस तरह दो दिन के अंदर चार युवकों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है।
प्रशासन का तर्क
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के बीच ऊपरकोट पर दंगा भड़काने के आरोपित इमरान पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। बुधवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इसकी संस्तुति कर रिपोर्ट भी शासन को भेज दी। इमरान पर पुलिस ने नौ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। वह जेल में हैं। अब उसे जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि इमरान की रिहाई होने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस कार्रवाई पर शासन में अंतिम मुहर लगेगी।
23 फरवरी को हुआ था बवाल
सीएए व एनआरसी के खिलाफ जनवरी-फरवरी में शहर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शाहजमाल में कई दिनों तक धरना चला। 23 फरवरी को ऊपरकोट जामा मस्जिद के सामने विरोध को लेकर बवाल हुआ था। इसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 12 मार्च को आधा दर्जन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। ये लोग जमानत लेने के प्रयास में हैं। दो को सेशन कोर्ट से सशर्त जमानत मिल भी गई है। प्रशासन को आशंका है कि इन आरोपितों के जेल से बाहर आने पर शहर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के कलवारी भुजपुरा निवासी इमरान के खिलाफ रासुका की संस्तुति की। दो-तीन अन्य आरोपितों पर कार्रवाई की तैयारी है। डीएम चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि ऊपरकोट बवाल में आरोपित इमरान पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई के लिए पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।
30 जून तक धारा 144 लागू
प्रशासन ने शहर में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बुधवार को एडीएम सिटी राकेश मालपाणि ने आदेश जारी कहा है कि कोरोना संक्रमण व अनलॉक-1 को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग कोरोना के तहत लागू नियमों का पालन करेंगे। कहीं भी भीड़ नहीं लगेगी। सभी शारीरिक दूरी का शत-प्रतिशत पालन करेंगे। कोई आपत्तिनजक पोस्ट नहीं डालेगा। शादी समारोह में 30 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। असलहा, भाला, तलवार समेत अन्य धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।