Move to Jagran APP

अलीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा, जुर्माना भी

सासनीगेट थाना क्षेत्र के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 07:14 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 07:14 PM (IST)
अलीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा, जुर्माना भी
अलीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा, जुर्माना भी

जासं, अलीगढ़ : एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत ने सासनीगेट थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि सासनीगेट थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि दो अक्टूबर 2015 को उनकी पत्नी व 15 वर्षीय बेटी घर से कोठियों में झाड़ू-पोंछा का काम करने जा रही थी। रास्ते में चार लड़के मिले, जिन्होंने पत्नी व बेटी को कमरे में खींच लिया। पत्नी को कमरे में बंद कर दिया, दो लोग बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर दो नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें एक आरोपित नाबालिग था। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर हरदुआगंज के गांव ऊंटगिरि निवासी पंकज को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

.....

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 35 हजार जुर्माना

जासं, अलीगढ़ : एडीजे (पाक्सो) प्रथम ओमबीर की अदालत ने गौंडा क्षेत्र के सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि मामले में गौंडा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 12 सितंबर 2015 को 14 वर्षीय बेटी खेत पर चारा लेने गई थी। इसी बीच मथुरा निवासी प्रह्लंादी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। गांव के एक युवक ने किशोरी को आरोपित के साथ जाते देखा था। आरोप था कि प्रह्लंादी व उसके तीन भाइयों ने पीड़ित पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। किशोरी को बरामद करने के बाद बयान हुए। इसके बाद बुलंदशहर के थाना छतारी के ग्राम सालाबाद निवासी अरविद का नाम सामने आया। इस आधार पर पुलिस ने अरविद समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर अरविद को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। प्रह्लंादी समेत चार लोग बरी कर दिया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.