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Relaxation in Corona curfew increased : अलीगढ़ में आज सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार Aligarh news

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार व सक्रिय मरीजों की संख्या घटने के कारण जिला प्रशासन ने दुकानों और बाजार खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक बाजार व दुकानें खुल सकेंगी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 05:15 AM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 06:54 AM (IST)
Relaxation in Corona curfew increased : अलीगढ़ में आज सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार  Aligarh news
अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक बाजार व दुकानें खुल सकेंगी।

अलीगढ़, जेएनएन।  जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार व सक्रिय मरीजों की संख्या घटने के कारण जिला प्रशासन ने दुकानों और बाजार खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक बाजार व दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार व रविवार को पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, बाजार खुलने के समय दो गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किए।

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होटल और रेस्‍टोरेंट भी रात नौ बजे तक  खुले रहेंगे

डीएम ने कहा, रेस्टोरेंट व होटल भी सुबह सात से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी रेस्टोरेंट और होटल 50 फीसद की क्षमता से खुलेंगे। रेस्टोरेंट और होटल के इंट्री प्वाइंट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क चालू रहेगी। ग्राहकों को एक-एक कुर्सी छोड़कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया जा सकेगा। बीच की कुर्सियों पर डू नाट सिट लिख कर मार्किंग करनी होगी। मिठाई, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड की दुकानों में भी इसी तरह बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति ही खुली रहेंगी। घनी आबादी की सब्जी मंडियों को यथासंभव खुले स्थानों पर संचालित किया जाएगा। सब्जी मंडी में एक कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से हो।

सरकारी कार्यालयों मे 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे

डीएम ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में सौ फीसद की उपस्थिति के साथ कामकाज होगा। निजी कंपनियां जितना संभव हो, वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करें। निजी कंपनियों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 अतिथि ही बुलाए जा सकेंगे। यहां भी प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में भी एक समय में 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर यात्रियों की स्क्रीनिंग व कोविड टेस्ट होता रहेगा। संदिग्ध व बीमार यात्रियों को अस्पताल भेजा जाएगा। दुपहिया वाहनों पर हेलमेट, मास्क या फेसकवर पहनना अनिवार्य रहेगा। तिपहिया वाहन आटो में ड्राइवर के साथ केवल दो लोग चल सकेंगे। ई रिक्शा में भी यही नियम रहेगी। चौपहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।

इन पर रहेगी पाबंदी

डीएम के आदेशानासुर सिनेमा हाल, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जिम अभी पूर्ववत बंद रहेंगे। स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग आदि में पूर्व की भांति आनलाइन ही पढ़ाई हो सकेगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की अनुुमति रहेगी। पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकेगी। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम, जुलूस आदि पर पाबंदी रहेगी।


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