अलीगढ़ में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कई जरूरी शर्ते
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। निर्वाचन विभाग ने चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए आदेश जारी किया है।
जासं, अलीगढ़ : पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। निर्वाचन विभाग ने चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए आदेश जारी किया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि प्रधानी के चुनाव के लिए प्रत्याशी का उस ग्राम पंचायत में वोट होना जरूरी है। उसका प्रस्तावक भी इसी पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के दावेदार का उस ब्लाक की किसी पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य है। प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए, जिससे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी का जिले की किसी भी ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। उसका प्रस्तावक उस वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। पंचायत, ब्लाक व जिला पंचायत की एनओसी के साथ पैन कार्ड भी जरूरी होगा। कोई प्रत्याशी आरक्षण का लाभ ले रहा है तो उसका शपथपत्र लगाना होगा।
लापरवाही सहन नहीं होगी : सोमवार को पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलक्ट्रेट में हुई बैठक में एडीएम वित्त विधान जायसवाल ने आरओ व एआरओ को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। कहा, चुनाव निष्पक्ष व पारदर्शी होगा। सभी आदेशों को गंभीरता से पढ़ें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
आरओ पर भी जमा कर
सकेंगे जमानत की राशि
पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कोषागार के साथ आरओ (रिटर्निंग आफिसर) के पास भी जमानत राशि जमा कर सकेंगे। इसके लिए कोषागार से रसीद बुक आरओ को दी जाएगी। वे नामांकन के दौरान ही रसीद काटकर प्रत्याशी को दे सकेंगे। डीएम ने इसके लिए कोषागार को पत्र लिखा है।