Breaking News : अलीगढ़ के टप्पल कांड में दोषी को उम्रकैद, टिंकल की हत्या पर Bollywood Actress भी थीं नाराज
Aligarh Tappal scandal टप्पल में ढाई साल की बच्ची टिंकल की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए जाहिद को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में टप्पल में ढाई साल की बच्ची टिंकल की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए जाहिद को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह था मामला
जनपद अलीगढ़ में टप्पल में 30 मई 2019 को ढाई साल की बच्ची टिंकल घर से गायब हो गई थी। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। तीन दिन बाद दो जून की सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर पर मिला। पुलिस ने कस्बे के ही मोहल्ला ऊपरकोट निवासी जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन व पड़ोसी असलम को गिरफ्तार करके घटना का पर्दाफाश किया था। इसके मुताबिक, टिंकल के स्वजन ने जाहिद को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। वापस मांगने पर विवाद हुआ था, तभी जाहिद ने खून के आंसू रुलाने की धमकी दी थी। घटना के दिन बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।
इंटरनेट मीडिया पर छाया मामला
जाहिद उसे बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कूड़े के ढेर में छिपा दिया था। बच्ची की हत्या से पूरे देश में गुस्सा था। Bollywood actor बालीवुड सितारों व राजनीतिक हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया पर आक्रोश जताया था। मामले में शुरू में पाक्सो की धारा जोड़ी गई थी, मगर फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में केस में हत्या की धारा ही रह गई। एडीजे 12 की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जाहिद को दोषी करार दिया है।
टप्पल में बच्ची की हत्या में अदालत ने मुख्य आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सनाई है। तीन आरोपित दोषमुक्त हुए हैं। फाइल का अवलोकन पर हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी।
प्रमेंद्र जैन, एडीजीसी