अलीगढ़ में ढाबे पर की गई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
टप्पल क्षेत्र के जट्टारी कस्बे में तीन साल पहले ढाबे पर युवक की हुई हत्या के मामले में आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश दशम अनिल कुमार प्रथम की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। टप्पल क्षेत्र के जट्टारी कस्बे में तीन साल पहले ढाबे पर युवक की हुई हत्या के मामले में आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश दशम अनिल कुमार प्रथम की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड के रूप में 30 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है।
ढाबे पर हुआ था विवाद
एडीजीसी के अनुसार कस्बा जट्टारी के अजीत नगर स्थित राधिका बिहार कॉलोनी निवासी इलैक्ट्रीशियन विनोद चौधरी के पिता बुद्धी सिंह की 25 नवंबर 2015 को मृत्यु हो गई थी। घर में शोक का माहौल था। 29 नवंबर को रात में विनोद चौधरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले बड़े बेटे दीपक चौधरी (20)को साथ लेकर कस्बे के ढाबे पर खाना लेने गए थे। इसी दौरान ढाबे पर खड़े कार सवारों ने बेटे दीपक को हटने को कहा। विरोध पर वे गाली-गलौच करने लगे। इसी बीच एक हमलावर ने उसे बांहों में जकड़ लिया जबकि दूसरे हमलावर ने दीपक के सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल हो जाने पर दीपक को जेवर के निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। मामले में दीपक के पिता विनोद कुमार ने रामवीर शर्मा पुत्र जहानगढ़, टप्पल आदि समेत चार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित रामवीर शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
रिमांड पर उगल दी थी सच्चाई
पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की और हत्या में प्रयुक्त तमंचे को घर से बरामद कर लिया। आरोपित ने बताया कि घटना वाले दिन उसके साथ गांव के ही दिनेश चंद्र शर्मा, ज्ञान प्रसाद व रोहिताश भी थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुनाया। आरोपित रामवीर शर्मा को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।