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भीम आर्मी के चंद्रशेखर पर महामारी अधिनियम का मुकदमा Aligarh News

थाना सिविल लाइन में चौकी इंचार्ज मेडिकल निजामुद्​दीन ने धारा 188 269 270 व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें चंद्रशेखर के अलावा पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह असद उर्फ हैदर राहुल के अलावा 100-150 अज्ञात शामिल हैं।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Mon, 28 Sep 2020 09:52 AM (IST)Updated: Mon, 28 Sep 2020 03:09 PM (IST)
भीम आर्मी के चंद्रशेखर पर महामारी अधिनियम का मुकदमा Aligarh News
चंद्रशेखर के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज।

अलीगढ़ जेएनएन : भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रविवार देर रात थाना सिविल लाइन में चौकी इंचार्ज मेडिकल निजामुद्​दीन ने धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें चंद्रशेखर के अलावा पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह, असद उर्फ हैदर, राहुल के अलावा 100-150 अज्ञात शामिल हैं।

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 यह है मामला

हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने रविवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जेएन मेडिकल काॅलेज पहुंचे थे। चंद्रशेखर पुलिस-प्रशासन की कड़ी नाकाबंदी और सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचने में सफल रहे ।मेडिकल में भर्ती हाथरस के चंदपा की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने को लेकर उनकी पुलिस-प्रशासनिक अफसरों से जमकर नोंकझोंक भी हुई । आइसीयू में होने के कारण पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था। रविवार देर रात थाना सिविल लाइन में चौकी इंचार्ज मेडिकल निजामुद्​दीन ने धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसमें चंद्रशेखर के अलावा पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह, असद उर्फ हैदर, राहुल के अलावा 100-150 अज्ञात शामिल हैं।


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