जेएनयू छात्र शरजील उस्मानी ने कमिश्नर कोर्ट में डाली अपील, ये हैं आरोप Aligarh News
एएमयू के पूर्व छात्र शरजील उस्मानी ने खुद पर गुंडा एक्ट के तहत हुई जिला बदर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कमिश्नर की कोर्ट में अपील दायर की है। शरजील ने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि पुलिस प्रशासन ने गलत कार्रवाई की है।
अलीगढ़, जेएनएन। एएमयू के पूर्व छात्र शरजील उस्मानी ने खुद पर गुंडा एक्ट के तहत हुई जिला बदर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कमिश्नर की कोर्ट में अपील दायर की है। शरजील ने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि पुलिस प्रशासन ने गलत कार्रवाई की है। इस पर एडीएम कोर्ट में रिकॉर्ड तलब किया है। अब इस मामले में बहस होगी।
सीएए का किया था विरोध
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 15 दिसंबर 2019 को एएमयू में हुए बवाल में पूर्व छात्र आजमगढ़ निवासी शरजील उस्मानी का नाम मुख्य सात साजिशकर्ताअों में सामने आया था। शरजील के खिलाफ सिविल लाइन थाने में चार मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस के मुताबिक, जेएनयू के छात्र शरजील इमाम ने जब एएमयू में आकर देश विरोधी बयान दिया तो शरजील उस्मानी भी साथ था। सीएए के खिलाफ बने फ्रैटरनिटी मूवमेंट में भी शरजील उस्मानी पदाधिकारी है। इसके बाद शरजील को लखनऊ, दिल्ली व अन्य जिलों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होते देखा गया था। एटीएम ने आठ जुलाई को शरजील को आजमगढ़ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सितंबर के अंत में शरजील को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
छह माह के लिए बदर किया
इधर, बुधवार को प्रशासन ने शरजील उस्मानी समेत 19 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता आले नबी ने बताया कि शरजील उस्मानी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई अनुचित है। इसे चुनौती देते हुए कमिश्नर की कोर्ट अपील डाली है। एडीएम सिटी की कोर्ट में शुक्रवार को रिकॉर्ड तलब किया है। जल्द इस पर सुनवाई होगी।