आयकर में छूट पाने के लिए 31 जुलाई तक करें निवेश Aligarh News
आयकर में छूट के लिए हर साल करदाता 31 मार्च तक निवेश करते आए हैं। यह निवेश विभिन्न मदों में होता है। इसी निवेश के आधार पर टैक्स की गणना की जाती है।
अलीगढ़ [जेएनएन]: आयकर में छूट के लिए हर साल करदाता 31 मार्च तक निवेश करते आए हैं। यह निवेश विभिन्न मदों में होता है। इसी निवेश के आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। इस बार कोरोना के चलते 31 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न आयकरदाताओं को कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में दाखिल करना है। टैक्स सलाहकार सीए घनश्यामदास माहेश्वरी के मुताबिक यह निवेश 31 मार्च 2020 तक का ही होना चाहिए, जो किसी वजह से उस समय नहीं हो सका हो। कोरोना की वजह से जो अब तक अपने टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं कर सके थे, वे मार्च तक की बच्चों की फीस, एलआइसी की किस्तें, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम, मकान का किराया आदि नहीं दे सके थे। ये सभी लोग आयकर रिटर्न में इसकी छूट चाहते हैं तो उन्हें 31 जुलाई तक मौका है।
ये हैं जरूरी तिथियां
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की टैक्स आडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर तक दाखिल करनी है।
- स्वत : देय आयकर एक लाख से कम है तो रिटर्न दाखिल होने में विलंब होने की दशा में ब्याज नहीं लगेगा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के टीडीएस व टीसीएस रिटर्न जमा करने की तारीख 31 जुलाई कर दी गई है।
- टीडीएस व टीसीएस के प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख 15 अगस्त है।
- आयकर कानूनों के तहत 31 मार्च को वाद निस्तारण की किसी भी धारा में की जाने वाली कार्रवाई 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी, अब इसे 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न 31 जुलाई 20 तक दाखिल होने थे, अब 20 नवंबर तक होंगे।