गुरुग्राम के हिस्ट्रीशीटर की हत्या में दो को उम्रकैद
गुरुग्राम (हरियाणा) की जेल से भागे 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने इसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। गुरुग्राम (हरियाणा) की जेल से भागे 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने इसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 52,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह था मामला
शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह के मुताबिक जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के गांव झाड़सा निवासी फूल सिंह उर्फ सोनू हिस्ट्रीशीटर था। हत्या के मामले में वहीं जेल में निरुद्ध था। जेल के भागने के बाद इस पर 50,000 का इनाम घोषित हो गया। फरारी के दौरान ही इसकी हत्या हुई थी। इसके भाई हंसराज ने इगलास कोतवाली में गांव रजावल गौंडा निवासी धर्मेंद्र और ओमप्रकाश उर्फ ओमा के खिलाफ 29 जनवरी- 15 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा था कि फूल सिंह अपनी इनोवा कार से तीन दिन पहले धर्मेंद्र से मिलने गांव से निकला था। फोन पर भी बताया कि वह धर्मेंद्र के साथ है। 29 जनवरी की सुबह सूचना मिली कि इगलास के गांव धौरिया केनिकट इनोवा में उसकी लाश पड़ी है।
भतीजी पर रखता था बुरी नीयत
विवेचना में सामने आया कि ढाई बीघा जमीन को लेकर धर्मेंद्र का उससे विवाद था। धर्मेंद्र की भतीजी पर भी वह बुरी नीयत रखता था। इसी के चलते हत्या की गई। फूल सिंह के सिर पर गैंदारे से वार किया गया, पैर में गोली भी मारी गई थी। दोनों हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। एडीजे- आठ नंद्र प्रताप ओझा की कोर्ट ने धर्मेंद्र व ओमा को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।
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