अलीगढ़ में अदालत का अहम फैसला, 27 साल पहले लूट के मामले में दो दोषियों की सजा बरकरार
देहली गेट के घुड़ियाबाग में लूट के मुकदमे के दो दोषियों की चार-चार साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा को एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत ने बरकरार रखा है। दोनों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।
अलीगढ़, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 27 साल पहले महानगर के देहली गेट के घुड़ियाबाग में लूट के मुकदमे के दो दोषियों की चार-चार साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा को एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत ने बरकरार रखा है। दोनों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, जिसके फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की गई थी।
यह है मामला
एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि खैर के गांव रायपुर के हरिशंकर सिंह संग उसके गांव के ही राजपाल व भजनलाल आदि द्वारा 22 दिसंबर 1995 को घुड़ियाबाग में 5546 रुपये की लूट की गई थी, जिसमें थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में दायर याचिका में दोनों आरोपितों को 13 मई 2014 को सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है।
गुमशुदगी दर्ज कराई
अलीगढ़ : क्वार्सी क्षेत्र में निशात बाग से काम पर निकला युवक करीब 20 माह से लापता है। इस मामले में युवक की पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। निशात बाग निवासी आमना खातून के अनुसार उसके शौहर मोहम्मद अकरम पेंटर हैं। काम के सिलसिले में वे अक्सर बाहर रहते हैं। 20 सितंबर 2020 को वे काम पर जाने की कहकर निकले थे। आज तक वापस घर नहीं पहुंचे हैं। क्वार्सी के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि लापता युवक को तलाशा जा रहा है।
दो करोड़ की वसूली
अलीगढ़ : बिजली विभाग और विजिलेंस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के शहरी और देहात क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग की ओर से बिजली चोरी पर 59 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं बकाया होने पर 908 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। इसके साथ दो करोड़ की वसूली की गई। विभाग की ओर से यह अभियान लगातार जारी रहेगा।