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दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर जल्द लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वर्ना भरनी पड़ेगी पेनाल्टी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाने को वाहन चालकों को प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। अगर आपका वाहन भी दिल्ली या किसी अन्य राज्य से रजिस्टर्ड है तो 30 सितंबर तक नंबर प्लेट लगवा लें।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 05:01 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 05:01 PM (IST)
दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर जल्द लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वर्ना भरनी पड़ेगी पेनाल्टी
दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख अब नजदीक आ रही है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता।  दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख अब नजदीक आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाने को वाहन चालकों को प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। अगर आपका वाहन भी दिल्ली या किसी अन्य राज्य से रजिस्टर्ड है तो 30 सितंबर तक नंबर प्लेट लगवा लें। ऐसा न करने वाले वाहन संचालकों से पेनल्टी वसूली जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के व्यवसायिक वाहनों पर भी 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी।

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व्यवसायिक वाहनों पर सबसे पहले जोर

प्रदेश में सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्​दीन के अनुसार 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को वाहन चालकों को अंतिम मोहलत दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे लगेंगी नम्बर प्लेट

सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं। इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं उन पर 15 फरवरी 2022 तक। जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 मई 2022 तक। वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अगस्त 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 नबंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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