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Aligarh News : शराब पीने से मना करने पर साधु से मारपीट कर जटा उखाड़ी, पुलिस ने पीड़ित पर ही की कार्रवाई

Aligarh News अलीगढ़ में एक साधु से मारपीट व उसकी जटाएं उखाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। मामला छर्रा क्षेत्र के गांव सिहावली का है। आरोप है कि आश्रम के पास कुछ लोग शराब पीते थे जिनका विरोध करने पर साधु से मारपीट की गयी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Tue, 08 Nov 2022 07:03 AM (IST)Updated: Tue, 08 Nov 2022 07:14 AM (IST)
Aligarh News : शराब पीने से मना करने पर साधु से मारपीट कर जटा उखाड़ी, पुलिस ने पीड़ित पर ही की कार्रवाई
थाने के बाद अपनी जटाओं को दिखाता साधु।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Aligarh News : छर्रा क्षेत्र के गांव सिहावली में एक साधु के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उनकी जटाएं उखाड़ दीं। वहीं पुलिस से सांठगांठ कर उल्टा उनके विरुद्ध ही शांतिभंग में कार्रवाई करा दी। आरोप भाजपा नेता पर लगा है। पीड़ित साधु ने सोमवार को एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आई और मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।

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नशे में किया दुर्व्‍यवहार

गांव सिहावली निवासी साधु वीरेंद्र सिंह उर्फ ईश्वरदास ने एसएसपी को दी शिकायत में कहा है कि वह 20 साल से सन्यासी हैं और गांव के बाहर आश्रम में रह रहे हैं। आश्रम के पास नीतू चौधरी का ट्यूबवेल है, जहां नीतू अन्य लोगों के साथ रोजाना शराब पीता है और साधु का अपमान करते हुए गाली गलौज करता है। आरोप है कि चार नवंबर को आरोपित नशे में आया और दुर्व्यवहार करने लगा। विरोध करने पर देख लेने की धमकी दी। इसके बाद शनिवार को सुबह छह बजे फिर से नीतू अपने पिता लाल सिंह, भाई जीतू सिंह के साथ आया और गाली गलौज कर दी। इसके बाद साधु को पकड़कर बेरहमी से पीटा और जटाएं उखाड़ दीं।

जांच के आदेश

आरोप है कि पुलिस बुलाकर उल्टा उसे पकड़वा दिया। इधर, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। आरोपित नीतू भाजपा में मंडल महामंत्री है। शिकायत पर एसएसपी ने सीओ छर्रा को जांच के आदेश दिए। सीओ ने बताया कि साधु वीरेंद्र की तहरीर पर तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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सामूहिक दुष्कर्म में दोषी बालक को 20 साल कारावास की सजा

अलीगढ़ । एडीजे पाक्सो ओमबीर की अदालत ने हरदुआगंज थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बालक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

छह दिसंबर 2016 की घटना

विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि घटना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में छह दिसंबर 2016 को हुई थी। यहां का रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भट्ठे पर मजदूरी करने चला गया था। इनके पीछे उनकी 12 वर्षीय बेटी खेत में घास लेने गई थी। वहां गांव के ही दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया। इसमें एक आरोपित की फाइल अलग हो गई। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर बालक को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।


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