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आयकर रिटर्न व जीएसटी आर-9 की तारीख बढ़ाई जाए, ये है वजह

आयकर रिटर्न व जीएसटी आर 9 वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को कर अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने ईमेल व ट्विटर माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है कि अंतिम तारीख 31 दिसंबर की जाए।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 24 Dec 2021 05:13 PM (IST)Updated: Fri, 24 Dec 2021 05:13 PM (IST)
आयकर रिटर्न व जीएसटी आर-9 की तारीख बढ़ाई जाए, ये है वजह
वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जानी चाहिए।

हाथरस, जागरण संवाददाता। आयकर रिटर्न व जीएसटी आर 9 वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को कर अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने ईमेल व ट्विटर माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है।

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आयकर रिटर्न की तारीख 31 को

कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 की आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है तथा आडिट आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 है, लेकिन इन अंतिम तारीख को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष आयकर विभाग द्वारा नया पोर्टल लांच होने के उपरांत टेक्निकल खराबियों के कारण कई महीने आयकर रिटर्न जमा करने का कार्य नहीं हो सका। इतने कम समय में सारे रिटर्न को जमा करना सीए व अधिवक्ताओं व करदाताओं के लिए संभव नहीं है। वर्तमान में कोविड-19 व डेंगू बुखार जैसी भयंकर बीमारी का प्रकोप तथा दीपावली के त्योहार के बाद विवाह-शादियों मैं व्यस्ता के उपरांत अब ठंड व शीत लहर आदि परेशानियों के कारण व्यापारी अपने आयकर रिटर्न व आडिट का कार्य नहीं करा पा रहा है। पोर्टल की खराबी के कारण नया पोर्टल लांच होने की वजह से सरकार द्वारा रिटर्न जमा की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया था, लेकिन अभी बहुत से करदाता अपने रिटर्न जमा नहीं करा पाए हैं। इसी प्रकार जीएसटी का वार्षिक रिटर्न 9 जमा करने की तारीख को भी बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में सभी करदाताओं व व्यापारियों के लिए आयकर रिटर्न तथा जीएसटी का वार्षिक रिटर्न 9 जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जानी चाहिए।

जीएसटी पंजीयन जरूरी

 हाथरस : व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार रेगुलर अथवा कंपोजीशन स्कीम भी ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत बिक्री पर एक फीसद कर जमा के साथ रिटर्न जमा किया जाता है। कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत खरीदी के माल पर आईटीसी का लाभ नहीं मिलता जबकि रेगुलर स्कीम के अंतर्गत व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल पर आईटीसी का लाभ मिलता है। वाणिज्यकर अधिकारी श्यामवीर सिंह ने व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीयन लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर गिरिराज किशोर गुप्ता गुड़ वाले, बब्बू खंडेलवाल, विनोद खंडेलवाल, विजय कुमार खंडेलवाल, विकास अग्रवाल, नरेंद्र कुमार बंसल, सुनील कुमार गुप्ता, अशोक कुमार व आकाश ठाकुर, रविकुमार व विनोद कुमार अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित थे।


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