जिला बदर शरजील उस्मानी ने कमिश्नर कोर्ट में डाली अपील
गुंडा एक्ट के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई कोर्ट ने रिकॉर्ड किया तलब।
जासं, अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के पूर्व छात्र शरजील उस्मानी ने खुद पर गुंडा एक्ट के तहत हुई जिला बदर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कमिश्नर की कोर्ट में अपील दायर की है। इस पर एडीएम कोर्ट से शुक्रवार को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में 15 दिसंबर 2019 को एएमयू में बवाल हुआ था। इसमें पूर्व छात्र आजमगढ़ के शरजील उस्मानी का नाम मुख्य सात साजिशकर्ताओं में सामने आया था। शरजील के खिलाफ सिविल लाइन थाने में चार मुकदमे दर्ज हुए थे। जेएनयू के छात्र शरजील इमाम ने जब एएमयू में आकर देश विरोधी बयान दिया तो शरजील उस्मानी भी साथ था। सीएए के खिलाफ बने फ्रैटरनिटी मूवमेंट में भी शरजील उस्मानी पदाधिकारी है। इसके बाद शरजील को लखनऊ, दिल्ली व अन्य जिलों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होते देखा गया था। एटीएफ ने आठ जुलाई को शरजील उस्मानी को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। सितंबर के अंत में जमानत पर रिहा हो गया। चार नवंबर को प्रशासन ने शरजील उस्मानी समेत 19 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। शरजील उस्मानी की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता आले नबी ने बताया कि जिला बदर की कार्रवाई अनुचित है। इसे चुनौती देते हुए कमिश्नर की कोर्ट अपील डाली गई है। कमिश्नर कोर्ट ने एडीएम सिटी कोर्ट से शुक्रवार को रिकॉर्ड तलब किया गया है। जल्द इस पर सुनवाई होगी।