Fraud In Sunshine Company : करोड़ों के घोटाले में आरोपित सनसाइन कंपनी के डायरेक्टर की जमानत खारिज Aligarh News
एडीजे कोर्ट संख्या तीन ने चिट फंड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपित सनसाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन कंपनी के निदेशक मुकेश बघेल की जमानत खारिज कर दी गई।
अलीगढ़ जेएनएन : एडीजे कोर्ट संख्या तीन ने चिट फंड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपित सनसाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन कंपनी के निदेशक मुकेश बघेल की जमानत खारिज कर दी गई।
यह है मामला
मुख्य अभियोजना अधिकारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सनसाइन कंपनी के निदेशक मुकेश बघेल निवासी सीताराम कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर आरोप है कि उसने वर्ष 2007 में चिटफंड कंपनी का काम शुरू किया। पहले कंपनी का नाम बीपीएन रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड था। फिर इसी कंपनी को वर्ष 2010 सनसाइन इंफ्राबिल्ड लिमिटेड कर दिया गया। मुकेश बघेल ने अपने कई नजदीकी रिश्तेदारों, मित्रों के साथ मिलकर उक्त कंपनी के अलावा भी अलग-अलग 16 कंपनी बनाई और उक्त कंपनियों का पैसा अलग- अलग स्थानांतरित किया गया है। दोनों ही मूल कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। इन कंपनियों के नाम पर देश भर में करीब 800 करोड़ का घोटाला है। अलीगढ़ के ही निवेशक डॉ. नरेश कुमार ने इस मामले में थाना बन्नादेवी में वर्ष 2016 में मुकेश बघेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से आरोपित फरार था। कोर्ट के तलब करने पर वह हाजिर हुआ था। इसे 2017 में मध्यप्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया था।