Department of Commerce : VAT के केसों के 30 जून तक कराएं निर्धारण Aligarh News
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैट के केसों का निस्तारण की तिथि 31 मार्च की जगह 30 जून कर दी है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। वहीं छह तरह के टैक्स में लंबित चल रहे केसों के निपटाने के लिए ब्याज माफी योजना तीन मार्च से शुरू हुई है।
अलीगढ़, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैट के केसों का निस्तारण की तिथि 31 मार्च की जगह 30 जून कर दी है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। वहीं छह तरह के टैक्स में लंबित चल रहे केसों के निपटाने के लिए ब्याज माफी योजना तीन मार्च से शुरू हुई है। इसमें व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स जमा कर, ब्याज व अर्थदंड दोनों से बच सकेंगे। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने पोर्टल की भी व्यवस्था की है। पूर्व में 27 फरवरी से 31 अक्टूबर 2020 तक ब्याज माफी योजना लागू हुई थी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से व्यापारियों को लाभ देने का मौका दिया है। ताकि कोरोना संकट के चलते गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को ताकत मिल सके। वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनय अस्थाना ने कहा कि वैट के वित्तीय वर्ष 2017-18 का शासनादेश आ चुका है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये है योजना का लाभ
- दस लाख रुपये तक काम करने वाले व्यापारियों के लिए ब्याज माफी एवं अर्थदंड में सौ फीसद छूट । - 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक व्यापारियों को ब्याज में 90 फीसद और अर्थदंड में सौ फीसद छूट - बड़े कारोबारियों को आकर्षक छूट, स्थानीय स्तर पर हेल्पडेस्क, आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर
ये है कर
31 दिसंबर 2020 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनयम (1948), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956), उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम (1979), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम (2007), उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैट (2008), उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्शन नियामावली (1997) में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर ब्याज माफी योजना 2021 लागू है।
सरकार ने वैट के लंबित केसों के निस्तारण के लिए बड़ी योजना लागू संचालित की है। इसके तिथि बढ़ाकर करदातओं को लाभ मिलेगा। ब्याज व अर्थदंड से छूट मिलेगी।
- मुकेश शर्मा, कर अधिवक्ता