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अलीगढ़ के गांधीपार्क एसएचओ को कोर्ट का कारण बताओ नोटिस, 12 को तलब Aligarh news

जमानत के एक मामले में गांधीपार्क पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई। यहीं नहीं सरकारी वकील ने पैरोकार को सात बार फोन किया। लेकिन कोई जवाब तक नहीं दिया गया। एडीजे 16 की कोर्ट ने अवमानना करार देते हुए गांधीपार्क एसएचओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 05:32 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 05:49 PM (IST)
अलीगढ़ के गांधीपार्क एसएचओ को कोर्ट का कारण बताओ नोटिस, 12 को तलब Aligarh news
जमानत के एक मामले में गांधीपार्क पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई।

अलीगढ़, जेएनएन : जमानत के एक मामले में गांधीपार्क पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई। यहीं नहीं, सरकारी वकील ने पैरोकार को सात बार फोन किया। लेकिन, कोई जवाब तक नहीं दिया गया। एडीजे 16 की कोर्ट ने इसे अवमानना करार देते हुए अब गांधीपार्क एसएचओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को एसएचओ को खुद उपस्थित होकर पूरी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। 

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केस डायरी न मिलने से नहीं हो सकी सुनवाई

एडीजीसी गोपाल सिंह राणा के मुताबिक, गांधीपार्क थाना में खलील के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। 23 मार्च 2021 को खलील ने एडीजे 16 की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की थी। जमानत की याचिका पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख नियत हुई। लेकिन, थाने से कोई केस डायरी प्राप्त न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने आठ अप्रैल तक केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन, गुरुवार को भी केस डायरी नहीं मिल पाई। एडीजीसी ने निजी फोन से पैरोकार को सात बार फोन लगाया। लेकिन, कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने इसे थाना प्रभारी व पैरोकार की लापरवाही माना है। एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 12 अप्रैल को तलब किया है। नोटिस में कहा है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। इसके बाद प्रीर्ण वाद दर्ज करके दंडित किया जाएगा।


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