सर्प दंश से मौत पर मुआवजे के लिए बिसरा रिपोर्ट की बाध्यता खत्म Aligarh News
सर्प दंश से मौत होने पर मृतक आश्रितों को मुआवजे के लिए बिसरा रिपोर्ट की बाध्यता खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों केा यह पत्र भेजे गए हैं। इसमें महज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चार लाख मुआवजा मिल जाएगा।
अलीगढ़, जेएनएन। सर्प दंश से मौत होने पर मृतक आश्रितों को मुआवजे के लिए बिसरा रिपोर्ट की बाध्यता खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों केा यह पत्र भेजे गए हैं। इसमें महज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चार लाख मुआवजा मिल जाएगा। जानकारी मिलने के के सात दिन के अंदर जिला प्रशासन को हर हाल में मुआवजा देना होगा।
यह हैंं शासन के निर्देश
सर्प दंश से हर साल जिले में तमाम मौतें होती हैं। बारिश के मौसम में इनकी संख्या और बढ़ जाती है। बारिश का पानी बिलों के भीतर पहुंचने के कारण सांप बिल से बाहर आ जाते हैं। जरा सी चूक होने पर यह लोगों को डस लेते हैं। कई बार सांप काटने से व्यक्तियों की जान तक चली जाती है। सर्प दंश से मौत होने पर मृतक आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार चार लाख का मुआवजा देती है। हालांकि, अब तक नियमों में काफी पेंच थे। बिसरा रिपोर्ट के बाद ही मुआवजा मिलता था। ऐसे में तमाम लोग तो बिसरा रिपोर्ट के इंतजार के चलते आवेदन ही नहीं करते थे। ऐसे में अब सरकार ने इस समस्या को खत्म करनेे के लिए सर्प दंश से जुड़े शासनादेष में संशोधन कर दिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से सूबे के सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि सर्प दंश से मरने वालों का सिर्फ पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जाए। इसी के आधार पर सात दिवस के भीतर मुआवजा दे दिया जाए। बिसरा प्रिजर्व किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सात दिन में मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर संबंधित अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि शासन से नया आदेश मिल गया है। यह पीड़ित परिवारों के लिए काफी लाभ दायक होता है। बिसरा रिपोर्ट के इंतजार में तमाम लोग आवेदन ही नहीं कर पाते थे।