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Three tier Panchayat elections : प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखेंगी समितियां, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, ये है व्यवस्था Aligarh news

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भले ही प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है मगर उससे कहीं ज्यादा खर्च होने की संभावना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखेगा।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 05:20 PM (IST)
Three tier Panchayat elections : प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखेंगी समितियां, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, ये है व्यवस्था  Aligarh news
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भले ही प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है।

अलीगढ़, जेएनएन :  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भले ही प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है, मगर उससे कहीं ज्यादा खर्च होने की संभावना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखेगा। इसके लिए जनपद व तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। अन्य व्यवस्था भी की गई हैं। आइए, उनके बारे में जानें...

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प्रशासनिक स्तर पर निरंतर तैयारियां

जिला निर्वाचन अधिकारी- जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निरंतर तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जनपद में 29 अप्रैल को मतदान कराया जाना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 17 एवं 18 अप्रैल को पूर्ण की जाएगी। मतदान 29 अप्रैल को प्रातः सीत से शाम छह बजे तक और मतगणना दो मई को होना निर्धारित है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में राज्य निर्वाचन आयोग सभी प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय लेखे की जांच के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति व प्रधान पद के लिए निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय समिति करेगी।  

लेखा जोखा तैयार करेगी समिति   

व्यय लेखा समितियों के गठन के संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीविधान जयसवाल ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा, जिसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं समिति को दी जाएगी। निर्वाचन में हुए खर्च के भुगतान की कार्यवाही उसी खाते से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के लिए खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। 

तय सीमा से अधिक खर्च पर होगी कार्रवाई 

जायसवाल ने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें चुनाव प्रचार में की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय किये जाने वाली धनराशि की दरों का निर्धारण जिला एवं तहसील स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के उपरांत तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय रजिस्टर एवं समस्त बिल वाउचर जनपद एवं तहसील स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। समिति द्वारा किए गए परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होना पाई जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 


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