सीएमओ बोले, कोरोना संक्रमित युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले डॉ.तुफैल पर लगे आरोप सही
डॉक्टरों व कर्मियों पर पूर्व में सामने आए आपराधिक मामलों को देखें तो डॉ. तुफैल का निलंबन भी शायद ही हो। सबकुछ कोर्ट के फैसले पर तय करेगा।
अलीगढ़ जेएनएन: दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित युवती से दुष्कर्म के प्रयास में जेल भेजे गए डॉ. तुफैल अहमद का निलंबन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि सरकारी सेवक नियमावली में जेल जाने के 48 घंटे के भीतर कर्मचारी का निलंबन अनिवार्य है। डॉ. तुफैल के मामले में सीएमओ ने सीएमएस की रिपोर्ट व एफआइआर की प्रतिलिपि के साथ निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेज दिया है। डॉक्टरों व कर्मियों पर पूर्व में सामने आए आपराधिक मामलों को देखें तो डॉ. तुफैल का निलंबन भी शायद ही हो। सबकुछ कोर्ट के फैसले पर तय करेगा।
यह हे मामला
22 जुलाई को दीनदयाल अस्पताल के महिला कोविड वार्ड में भर्ती युवती से अश्लील हरकत व दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। एसीएम द्वितीय रंजीत ङ्क्षसह, सीओ अनिल समानिया के साथ सीएमओ व अन्य अफसर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने भी घटना को सही माना। पुलिस ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. तुफैल अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीएमएस डॉ. एबी ङ्क्षसह ने उसी दिन रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी। इसमें घटना को खेदजनक बताते हुए डॉ. तुफैल को दोषी माना। कार्रवाई की संस्तुति की। सीएमओ डॉ. भानुप्रताप सिंह कल्याणी ने भी सीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की संस्तुति की है। अभी तक शासन से कोई दिशा-निर्देश या आदेश नहीं मिला है। पूर्व में भी इसी तरह कई डॉक्टर व अन्य कर्मचारी जेल भेजे गए। लंबे समय तक जेल में रहे, मगर कोई निलंबित नहीं हुआ। डॉ. तुफैल के निलंबन पर भी संशय है।
डॉ तुफैल पर आरोप सही
प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन व निदेशालय को पत्र भेज दिया है। निलंबन या अन्य कार्रवाई वहीं से होगी। अभी कोई आदेश नहीं मिला है।
डॉ. भानुप्रताप सिंह कल्याणी, सीएमओ