Move to Jagran APP

coronavirus effact अलीगढ़ में सिनेमाहॉल, जिम, म्यूजियम, क्लब दो अप्रैल तक बंद

शहर के सभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल क्लब डिस्को स्वीमिंग पूल पयर्टन स्थल जिम को दो मार्च तक बंद कर दिया है।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 06:02 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 07:40 AM (IST)
coronavirus effact अलीगढ़ में सिनेमाहॉल, जिम, म्यूजियम, क्लब दो अप्रैल तक बंद
coronavirus effact अलीगढ़ में सिनेमाहॉल, जिम, म्यूजियम, क्लब दो अप्रैल तक बंद

अलीगढ़ [ जेएनएन ] : कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। शहर के सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, क्लब, डिस्को, स्वीमिंग पूल, पयर्टन स्थल, जिम को दो मार्च तक बंद कर दिया है। तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस भी इसी दिन तक बंद रहेंगे। मंगलवार को देर रात प्रशासन के पास यह आदेश आ गया है। इस पर बुधवार से इसे तत्काल लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। 

loksabha election banner

ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश

मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में शासन स्तर पर कई अहम फैसले लिए गए थे। प्रशासन को दिन में ही इन फैसलों की जानकारी हो गई थी,लेकिन शासन स्तर से लिखित में आदेश का इंतजार किया था। अब देर रात मुख्य सचिव राजेेंद्र सिंह तिवारी की ओर से सभी जिलों के डीएम, मंडलायुक्त को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें सभी जिलों को चिकित्सा व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केंद्र,स्वीमिंग पूल को दो अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए। छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।

अनावश्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक

सभी कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी भी प्रतिबंधित रहेगी। आइसोलेशन वार्ड में रहने वाले कार्मिकों को सवेतन अवकाश मिलेगा। निजी कंपनियों को अधिक से अधिक घर से काम कराने के लिए प्रेरित करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से बैठकें करने, रेस्टोरेंट में हैंडवॉश प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों को सीमित किया जाए। अनावश्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। बड़े खेल आयोजनों को भी स्थगित किया जाए। जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सीडीओ अनुनय झा बोले शासन से आदेश आ गया है। बुधवार से ही जिले में उसे लागू कर दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों से इसमें सहयोग की अपील है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.