अलीगढ़ में भाई की हत्या में भाई को आजीवन कारावास
सासनीगेट थाना क्षेत्र के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला।
जासं, अलीगढ़ : एडीजे नौ सुनील सिंह की कोर्ट ने गांधीपार्क थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि थाना सासनीगेट के कासिम बाबा लड़िया निवासी कौसर ने 26 दिसंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी सास जंगलगढ़ी निवासी नजमा अपने बेटे राशिद के साथ रहती हैं। 25 दिसबर 2017 को कौसर के पति मुजाहिद नजमा के पास मिलने गए थे। इसी दौरान मकान बेचने की रंजिश में राशिद ने अपने भाई मुजाहिद पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान मुजाहिद की मौत हो गई थी। पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करचार्जशीट दाखिल की। इसमें मां ने गवाही दी थी। सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर अदालत ने राशिद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस केस का निर्णय चार साल से भी कम समय में आ गया।
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शराब प्रकरण के तीन
मामलों में हुई गवाही
जासं, अलीगढ़ : जहरीली शराब प्रकरण के तीन मामलों में एडीजे नौ की अदालत में शुक्रवार को गवाही हुई। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि खैर थाना में दर्ज हुए मुकदमे में दारोगा अमित कुमार की गवाही हुई है। थाना गांधीपार्क के मामले में निरीक्षक हरिभान सिंह राठौर, अकराबाद के मामले में भट्ठा स्वामी विशाल अग्रवाल की गवाही हुई।
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हत्या के चार आरोपितों
की जमानत अर्जी खारिज
जासं, अलीगढ़ : सत्र न्यायाधीश ने हत्या के अलग-अलग मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज की हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बरला थाना क्षेत्र में सितंबर में हुई हत्या में आरोपित इलियास, टप्पल थाना क्षेत्र में महिला की हत्या में आरोपित भूपाल, गांधीपार्क थाना क्षेत्र में युवती की हत्या में आरोपित कौशल व पिसावा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या में आरोपित आशू ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।