अलीगढ़, जेएनएन। अगर आप भी ट्रैफिक रूल
तोडऩे
के आदी हैं और बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाते हैं तो यह आदत जितनी जल्दी हो सके बदल लें। अब ट्रैफिक रूल्स
तोडऩे
पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरतना बेहद भारी पड़ सकता है।
ये है नया प्रावधान
प्रदेश सरकार ने
३०
जुलाई से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। इसके तहत कई गलतियों पर दंड पांच गुना, कुछ मामलों में दस गुना और कई मामलों में
३०
गुना तक
बढ़ा
दिया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन ड्राइविंग करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अब तक मात्र
५००
रुपये था। नशे में वाहन चलाने पर पुलिस आपसे दस हजार रुपये तक वसूलेगी। इस पर जुर्माना अब तक महज दो हजार रुपये था। यही नहीं नए नियमों के तहत ट्रैफिक रूल्स
तोडऩे
पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आरटीओ प्रवर्तन
फरीदउद्दीन
ने बताया कि नए एक्ट के तहत
३०
जुलाई से इसे लागू कर दिया गया है।
हेलमेट न पहनने
पर
पहले
५००
रुपये जुर्माना था, अब १,००० रुपये जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
बिना लाइसेंस
ड्राइविंग
पहले
५००
रुपये, अब ५,००० रुपये तक का जुर्माना।
दोपहिया पर तीन सवारी
पहले
१००
रुपये, अब दो हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
सीट बेल्ट न होने
पर
पहले
१००
रुपये जुर्माना, अब १,००० रुपये लगेगा।
फोन पर
बातें
पहले १,०००, अब ५,००० हजार रुपये का जुर्माना।
ओवर
स्पीड
पहले
४००
रुपये, अब पहली बार पकड़े जाने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार जुर्माना।
खतरनाक
ड्राइविंग
पहली बार छह महीने से एक साल तक की जेल या एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार
१०
हजार रुपये का जुर्माना।
शराब पीकर ड्राइविंग
पहली बार गलती पर छह महीने तक जेल या
१०
हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार
१५
हजार रुपये का जुर्माना।
रेसिंग व ओवरटेक पर
पहली बार एक महीने तक जेल या ५,००० रुपये का जुर्माना। दूसरी बार
१०
हजार रुपये तक का जुर्माना।
बीमा न होने पर
पहली बार गलती पर दो हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने तक की जेल । दूसरी बार चार हजार रुपये तक जुर्माना
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर १०,००० रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
नाबालिग के वाहन चलाने
पर:
बच्चे के अभिभावक वाहन मालिक को दोषी मानते हुए उनसे
२५
हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी और एक वर्ष तक के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो जाएगा।
मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें
सतीश कुमार, एसपी ट्रैफिक का कहना है कि शासनादेश के अनुसार नए मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें
३०
जुलाई से लागू हो गईं हैं।
एनआईसी
के जरिए ई-चालान प्रक्रिया में नई दरों की फीडिंग हो गई है, उसी के अनुसार वाहन चालान व जुर्माने की राशि वसूली जायेगी।